हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Himachal Pradesh Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Himachal Pradesh Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Himachal Pradesh Me Passport Me Naam Kaise Badle?) 

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?:- पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल व्यक्ति विदेश जाने के लिए करता है। पासपोर्ट दस्तावेज की मदद से व्यक्ति विदेश में यात्रा नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को विदेश में यात्रा करना है, तो उसके पास पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है की किसी कारणवश से व्यक्ति को अपने पासपोर्ट में अपना नाम, या फिर अपने माता पिता का नाम बदलना पड़ता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का प्रश्न होता है हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?

तो यदि आप भी उन्ही में से एक हैं। यदि आप भी हिमांचल प्रदेश में रहते हैं। और यदि आपके पासपोर्ट में भी आपका नाम, या फिर आपके माता जी तथा पिता जी का, इनमे से किसी का भी नाम गलत हो गया है। जिसको आप बदलना चाहते हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें। ये लेख पूरी तरह से आप ही के लिए है। और हम आपको इस लेख में विस्तार से बताने वाले हैं। हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? 

*जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस लेख में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। 

पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai) 

पासपोर्ट क्या होता है? वैसे इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर भारत सरकार का मुहर लगा होता है। जिसकी वजह से ये जानने को मिलती है की भारत सरकार ने उस व्यक्ति को विदेश में यात्रा करने की छूट दे दी है। अब वह व्यक्ति पासपोर्ट की मदद से दुनिया के किसी भी देश में यात्रा कर सकता है। 

पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम, उसका पता, फोटो, लिंग, उम्र आदि की जानकारी लिखित होती है। तो यदि आप हिमांचल प्रदेश में रहते हैं। और यदि आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। तो पासपोर्ट में नाम सही करने के लिए हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। 

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Himachal Pradesh Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में गलत नाम को सही करवाने के लिए व्यक्ति को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। और उन दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में नीचे दे दी है। 

  • हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम गलत हो हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए व्यक्ति को मूल पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। 
  • हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम गलत हो जाने पर, उसको सही करने के लिए व्यक्ति को नए नाम से जुड़ी आइडी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। 
  • हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। 
  • हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की पहले और अंतिम वाले पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। 
  • यदि शादी के बाद कोई महिला अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में कोई बदलाव करना चाहती है, तो उस महिला को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • यदि तलाक के बाद कोई महिला अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव करना चाहती है, तो उस महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी। 

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण (Himachal Pradesh Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)

यदि कोई व्यक्ति हिमांचल प्रदेश में रह रहा है, और अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है। तो इसके पीछे कई कारण मौजूद हैं। और उन कारणों की जानकारी हमने आज की इस लेख में नीचे दे दी है। 

  • हिमांचल प्रदेश में जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट में नाम गलत हो जाता है, तो नाम गलत हो जाने के कारण भी व्यक्ति अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • हिमांचल प्रदेश में जब किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं आता है, तो नाम पसंद ना आने के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • धर्म परिवर्तन के कारण भी व्यक्ति हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • जब किसी व्यक्ति को कोई ज्योतिष कह देता है ‘आपका नाम सही नहीं है इसे बदल लीजिए’ के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • महिला का शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण भी उनको पासपोर्ट में अपना नाम बदलना पड़ता है। 
  • महिला को शादी के बाद अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ने के कारण भी उनको अपना नाम बदलना पड़ता है। 

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने की प्रक्रिया (Himachal Pradesh Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya) 

हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपको एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जिस प्रक्रिया का नाम है सेंट्रल गज़ेट। सेंट्रल गज़ेट बनवाने के बाद आप इसकी मदद से अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में बदलाव कर सकते हैं। सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने से पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट होता क्या है? 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?) 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक प्रकार का दस्तावेज है। जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में सीधा-सीधा लिखा होता है। आप भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं। और आप भारत देश के इस राज्य में रहते हैं। और आपका नाम ये हैं। आपके पिता जी का नाम ये है। आपके माता जी का नाम ये हैं। तीनों को नाम लिखा होगा। उसके बाद उसी में आगे लिखा होगा और आप अपने पहले वाले नाम को बदलना चाहते हैं। और उसकी जगह नया नाम रखना चाहते हैं। और भारत देश में आपको भविष्य में इसी नाम से जाना जाएगा। 

या फिर गज़ेट सर्टिफिकेट में लिखा होगा। आपके पास जितने भी दस्तावेज है (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेन्स, आदि )। सभी में आपका नाम गलत लिखा है। आपके पिता जी का नाम गलत लिखा है। और आपके माता जी का भी नाम गलत लिखा है। और आप तीनों का सही नाम ‘ये’ है। कुछ इसी तरह की जानकारी आपको गज़ेट सर्टिफिकेट में देखने को मिलती है। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद आप बहुत ही आराम से पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं।

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Central Gazette Certificate Banwane Ki Poori Prakriya)

यदि आप चाहते हैं की आपका सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनकर आपके पास आए। जिसकी मदद से आप पासपोर्ट में अपना नाम बदले। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिसको फॉलो करने के बाद आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 

वो तीनों स्टेप्स कुछ इस तरह हैं – 

  • एफ़िडेविट बनवाना 
  • समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना 
  • सीडी बनवाना 

स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना –

एफ़िडेविट क्या है? एफ़िडेविट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। जिस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से बात करके बनवा सकते हैं। एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाते समय आपको इसमे अपने नाम को बदलने से जुड़ी सभी जानकारी को लिखवाना होगा। जैसे की आपका नाम, आपके पिता जी का नाम, आपके माता जी का नाम। सभी का नाम लिखवाना होगा। और साथ में आपको इसकी भी जानकारी लिखवानी होगी की आप अपने नाम को बदल रहे हैं। आप अपने पुराने नाम को बदल कर नया नाम रख रहे हैं। और साथ में अपना पुराना और नया नाम दोनों देना होगा। 

स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना – 

समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना क्या होता है? समाचार पत्र कैसे भेजते हैं इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के समाचार पत्र में नाम बदलने के लिए ठीक वैसे ही इनफार्मेशन को लिखवानी है। जैसी इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट बनवाते समय लिखवाई थी। 

समाचार पत्र में प्रकाशन भेजते समय आपको खासकर इन दो बातों को याद रखना है। 

  • अपना नाम बदलने के लिए आप जिस भी समाचार पत्र मे प्रकाशन डाल रहे हैं, वो समाचार पत्र आपके शहर का होना चाहिए। 
  • समाचार पत्र आपके शहर का होने के साथ ही वो नैशनल लेवल पर भी मान्य होना चाहिए। 

स्टेप 3. सीडी बनवाना – 

सीडी बनवाना क्या होता है? इसको कैसे बनवाते हैं? सीडी बनवाने के लिए आपको अपना लैपटॉप, कंप्युटर, मोबाईल फोन, तीनों में से किसी एक डिवाइस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। और नाम बदलने के लिए ठीक वैसा ही इनफार्मेशन लिखना है। जैसी इनफार्मेशन अपने एफ़िडेविट और समाचार पत्र में लिखी है। इनफार्मेशन टाइप करने के बाद आपको उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद उस वर्ड फाइल के अंदर आपने जो भी डाटा डाला था वो सब सीडी के अंदर चला जाएगा। 

जब ये तीनों दस्तावेज (एफ़िडेविट, समाचार पत्र, सीडी) बन जाते हैं। तो आपको तीनों को एक साथ चिपका देना है। 

  • चिपकाने के बाद आपको जाना है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर। वेबसाईट पर जाने के बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस पे कर देनी है। 
  • पे करने के बाद गज़ेट ऑफिस जाना है (गज़ेट ऑफिस दिल्ली में स्थित है)। दिल्ली में जाने के बाद आपको इन तीनों (एफ़िडेविट, समाचार पत्र में कराया गया प्रकाशन, सीडी) फाइल्स को पुलिस स्टॉप पर जमा कर देना है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है। 
  • जब आप इन सभी प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको लगभग 30 से 40 दिन तक इंतेजार करना पड़ेगा। उसके बाद गज़ेट सर्टिफिकेट गज़ेट ऑफिस के द्वारा आपके घर पर भेज दिया जाएगा। 

एकबार गज़ेट सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट लेना है और चले जाना है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको अपने पुराने नाम के पासपोर्ट के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। उसके बाद सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा। पासपोर्ट में नाम बदलने के बाद आप विदेश में आसानी से यात्रा कर पाएंगे। 

गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Gazette Certificate Ke Fayde)

गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। गज़ेट सर्टिफिकेट से आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं। इसके साथ ही गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज में कानूनी रूप से नाम बदल सकते हैं। क्योंकि गज़ेट सर्टिफिकेट सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए मान्य होता है। 

निष्कर्ष (Nishkarsh) – 

यदि आपने इस लेख को ध्यान से पढ़ी होगी, तो आपको मिला होगा की हमने इस लेख में हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले पर चर्चा की है। यदि आप हिमांचल प्रदेश में रहते हैं और किसी कारण से आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होनी जरूरी है। और आप उन सभी दस्तावेजों को कहाँ से हासिल कर सकते हो। इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी दे दी है। 

लेकिन फिर भी यदि आपको इस लेख में बताए गए स्टेप्स काफी मुश्किल और झंझट भरा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है की मैं तो इसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 

पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपका ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ हम बनवाएंगे। जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का काम ही यही है ‘लोगों का गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना’ जिसका नाम है Your Door Step. यदि आप चाहते हैं की आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में हम आपकी मदद करें। तो आप हमसे कान्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कान्टैक्ट डिटेल्स आपको इसी वेबसाईट पर मिल जाएगी। आप हमारी टीम से व्हाट्सप्प पर चैट कर बात कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। 

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न – 

प्रश्न – हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? 

उत्तर – हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसकी जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है। 

प्रश्न – हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले? 

उत्तर – हिमांचल प्रदेश में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से पासपोर्ट में अपने नाम को चेंज कर सकता है।

प्रश्न – हिमांचल परेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

उत्तर – हिमांचल प्रदेश में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है। 

प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले? 

उत्तर – यदि आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है, तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदलवा सकते हैं।

प्रश्न – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है? 

उत्तर – ये पूरी तरह से आप पर depend करता है, यदि आपको विदेशों में यात्रा करनी है, तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेग। लेकिन यदि आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है, तो आप नहीं भी करवा सकती है।

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