हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?:- क्या आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और क्या आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका नाम, या फिर आपके माता पिता का नाम गलत हो गया है? और क्या आप उसको सही करना चाहते हैं, अगर हां, तो हम आपको बता दें इस लेख में हम केवल बात करने वाले हैं की हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? जिसकी मदद से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में पहले से दर्ज नाम को बदल पाएंगे। तो आप इस लेख हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? (Education Document Kya Hota Hai?)
एजूकेशन डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के माता पिता का नाम व्यक्ति के पता का नाम आदि के बारे में लिखा होता है। और तो और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में व्यक्ति ने कहां तक पढ़ाई की है, और किस जगह से की है, और किस बारे में की है, उसकी पूरी जानकारी लिखी गई होई है।
हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण (Himachal Pradesh Me Education Document Me Naam Badalne Ke Karan)
जब भी कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना चाहता है, तो उसके पीछे नीचे दिए गए कारणों में से जरूर कोई न कोई कारण होती है।
- शादी के बाद पत्नी को अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ने के कारण।
- शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण।
- अपना नाम पसंद नहीं आने के कारण।
- नाम गलत हो जाने के कारण।
- किसी ज्योतिष के कहने के कारण।
- धर्म परिवर्तन के कारण।
हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Himachal Pradesh Me Education Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)
- ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘नए नाम की आईडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘गलत नाम वाले एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ की जरूरत पड़ेगी।
- तलाक के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी’ की जरूरत पड़ेगी।
- शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया (Himachal Pradesh Me Education Me Naam Badalne Ki Puri Prakriya)
हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया जारी की है जिसका नाम सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट है। जब आप इस सर्टिफिकेट को निकलवा लेते हैं, तो आप उसकी मदद से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदल सकते हैं।
सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?)
जैसे की हमने जाना है की सेंट्रल गैजेट (भारत राजपत्र) सर्टिफिकेट एक कानूनी सर्टिफिकेट है जो नाम बदलने के काम आता है, और इसको केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें लिखा होता है आप हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं, और आपका नाम ये है। आपके माता पिता का नाम ये है। और आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं, और अब आपको इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेजों में आपका नाम गलत लिखा है, आपके माता पिता का नाम गलत लिखा है और आपका सही नाम ‘ये है’।
हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट निकलवाने की पूरी प्रक्रिया (Himachal Pradesh Me Central Gazette Certificate Nikalwane Ki Puri Prakriya)
हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आपको नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा।
वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं।
- एफिडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफिडेविट बनवाना –
एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने पास के किसी नजदीकी वकील से बात करके बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको उसमे नाम बदलने से जुड़ी सभी जानकारी को दर्ज करना है, जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम। और साथ में आपको लिखवाना है की आप अपने नाम को बदल रहे हैं, और आपको अपना नया और पुराना नाम दोनो देना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के अंग्रेजी और हिंदी दोनो संचार पत्र में प्रकाशन भेजना है। और वही इन्फॉर्मेशन लिखना है जो इंफॉर्मेशन आपने एफिडेविट में लिखवाई थी।
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने वक्त ध्यान रखने योग्य बातें –
- आप जिस भी समाचार पत्र में प्रकाशन भेज रहे हैं वो आपके शहर का ही होना चाहिए।
- और साथ में उसकी मान्यता नेशनल लेवल पर होनी चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सीडी बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी डिवाइस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमे नाम बदलने के लिए वही इन्फॉर्मेशन लिखना है जो इन्फॉर्मेशन आपने समाचार पत्र और एफिडेविट में लिखा था। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है, बर्न करने में बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा लिखी गई सारी जानकारी सीडी के अंदर चली जाएगी।
जब आपके ये सभी फाइल तैयार हो जाएं उसके बाद आपको इन फाइल (समाचार पत्र, एफिडेविट, सीडी, गलत नाम वाला एजुकेशन डॉक्यूमेंट) को एक साथ चिपकाना है।
- और गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस भरने के लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भारत पे पर चले जाना है और वहां पर फीस भर देना है।
- फीस भरने के बाद इन सभी फाइल को लेकर गैजेट ऑफिस (दिल्ली में) चले जाना है। और वहां पुलिस स्टॉप पर इन सभी फाइल को जमा कर देना है और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- जब आप ऊपर दिए गए निर्देश अनुसार सारी चीज कर लेंगे उसके बाद आपको लगभग 30 से 40 दिन तक इंतजार करना है फिर सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट गैजेट ऑफिस के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Himachal Pradesh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?)
जैसे की हमने पहले ही जाना है की एक बार जब आपको अपना गैजेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप उसकी मदद से अपने एजूकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदल पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें के लिए आपको अपना गैजेट लेना है और आपने जिस बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है उस बोर्ड ऑफिस में चले जाना है और अपने ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ के कॉपी के साथ मे अपने ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ की कॉपी देनी है। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के कॉपी के आधार पर आपका नाम ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ में बदल दिया जाएगा।
गैजेट सर्टिफिकेट के फायदे (Gazette Certificate Ke Fayde)
ये तो हमने पहले ही जान लिया है की गैजेट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपना या फिर अपने माता पिता का नाम बदल सकते हैं, पर गैजेट सर्टिफिकेट का एक और महा फायदा है इसके बाद से आप अपने किसी भी दस्तावेज में नाम बदल सकते हैं।
निष्कर्ष (Nishkarsh) –
आज के इस लेख में हमने जाना है की आप हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें सकते हैं? हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने से जुड़ी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और हमें पूरा उम्मीद है की आपको आप ये जानकारी अच्छी तरह समझ आई होगी।
लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है की आप इतने सारे स्टेप्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कोई चिंता हो रही है, अगर आपको ये काम काफी मुश्किल भरा लग रहा है, तो कोई बात नही,
क्योंकि हम आपके एजूकेशन डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही करने में हम आपकी मदद करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं की हम आपको मदद करें, तो उसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर व्हाट्सएप का एक आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं।
हमारी टीम आपको हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें से जुड़ी सारी जानकारी दे देगी।
लोगों द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न –
सवाल – हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?
जवाब – हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिसकी जानकारी हमने आपको इसी लेख मे दे दी है।
सवाल – हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें?
जवाब – हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आपको ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। जिसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी।
सवाल – हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए किन दस्तावजों की जरूरत पड़ती है?
जवाब – हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ती है। और उसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी।
सवाल – मेरे पिता जी का नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कैसे बदलें?
जवाब – सेंट्रल गज़ेट की सहायता से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपने पिता जी का नाम बदल सकते हैं।
सवाल – क्या शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलना जरूरी है?
जवाब – शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप नौकरी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या फिर नौकरी करना चाहती। तो आपको शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे।