Haryana Share Certificate Name Change | हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट मे नाम कैसे बदले

Haryana Share Certificate Name Change | हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट मे नाम कैसे बदले

Haryana Share Certificate Name Change – अगर आप हरियाणा राज्य के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए लिखा गया है। हरियाणा राज्य में cooperative housing society के द्वारा शेयर सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो उस सोसाइटी में किसी फ्लैट या घर का मालिक होता है। अगर आप भी ऐसे किसी सोसाइटी के हिस्सा है और अपने शेयर सर्टिफिकेट में किसी कारणवश नाम का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन से निर्देशों का पालन करना चाहिए उसकी जानकारी सूचीबद्ध की गई है।

बता दें कि Haryana Share Certificate Name Change करना काफी झंझट का कार्य है। इसमें आपको अलग-अलग कार्यालय के काफी चक्कर काटने पड़ सकते है। मगर आप किस प्रकार अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं इसकी जानकारी नीचे बताई गई है।

Haryana Share Certificate Name Change

शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी के कमेटी मेंबर के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार छोटी-मोटी गलतियों के कारण नाम में गलती हो जाती है, इसके अलावा शादी, तलक, या किसी अन्य गतिविधि के कारण अगर नाम में परिवर्तन होता है तो आपको गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना होगा।

Share Certificate Name Change के लिए सबसे पहले आपको अपने नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करना होगा उसके बाद अपना नए नाम की जानकारी अखबार में प्रकाशित करनी होगी। इसके बाद आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित गजट राजपत्र पत्रिका के लिए आवेदन करना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए की गजक पत्रिका क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और नाम परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है।

शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? | Share Certificate Kya Hai?

शेयर सर्टिफिकेट किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके जरिए जिसका घर सोसाइटी में है उसका उस सोसायटी पर मालिकाना हक उस कागज के जरिए दर्शाया जाता है।

सरल शब्दों में अगर आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में अपना घर या फ्लैट लेकर रहते हैं तो आपके घर पर आपके मालिकाना हक को शेयर सर्टिफिकेट के द्वारा दर्शाया जाता है। इस सर्टिफिकेट को सोसाइटी के कमेटी मेंबर द्वारा जारी किया जाता है। कहीं बाहर किसी कारणवश नाम में परिवर्तन करवाने की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए गजट पत्रिका में नया नाम प्रकाशित करवाना होता है।

गजट क्या है? | Gajat Kya Hai 

Haryana Share Certificate Name Change Gajat

गजट एक पत्रिका है जिसे केंद्र सरकार द्वारा हर हफ्ते प्रकाशित किया जाता है। गजट पत्रिका में सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्रकाशित करती है इसके अलावा नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी भी प्रकाशित की जाती है।

अगर आप अपना नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आपको गजट पत्रिका में इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होगी। वैसे तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है मगर आपको गजट राजपत्र कार्यालय में पत्र लिखना पड़ता है इसके अलावा अन्य प्रक्रियाओं से भी गुजर ना होता है जो काफी झंझट भरा होता है। 

हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के कारण | Reason for Haryana Share Certificate Name Change 

कौन-कौन सी परिस्थिति में हरियाणा का नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकता है इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • शादी होने पर 
  • डिवोर्स होने पर 
  • बच्चा गोद लेने पर 
  • किसी ज्योतिष के कारण अपने नाम में परिवर्तन करने पर 
  • किसी कारणवश नाम में त्रुटि होने पर

Note – इसके अलावा भी नाम परिवर्तन के अनेकों कारण हो सकते हैं अगर किसी कारणवश आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना होगा तो नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की पात्रता | Haryana Share Certificate Name Change Eligibility 

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की कोई खास पात्रता निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम में त्रुटि होने पर परिवर्तन करवा सकता है उसके लिए उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र पहचान पत्र और अपने नए नाम की एफिडेविट और उसका विज्ञापन होना चाहिए।

नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल है जिसे Yourdoorstep के जरिए सरल बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति खुद जाकर भी अपना नाम परिवर्तन भी करवा सकता है।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के दस्तावेज | Haryana Share Certificate Name Change Documents 

अगर आप शेयर सर्टिफिकेट में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र 
  • अपने नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नए नाम का विज्ञापन 
  • गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज कैसे करें | Haryana Share Certificate Name Change

हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा – 

Step 1 – सबसे पहले आपको अपने नए नाम का एफिडेविट तैयार करना होगा

आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी से एक एफिडेविट तैयार करना होगा। उस एफिडेविट में सरकारी कागज पर आपके नए नाम, पुराना नाम, नाम परिवर्तन के कारण, और इस तरह की अलग-अलग जानकारी दी जाएगी।

Step 2 – अपने नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करें

एफिडेविट बनवाने के बाद आपको पुराना नाम और नए नाम की जानकारी अपने स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करना है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं तो हरियाणवी अखबार में अपने नए नाम की जानकारी प्रकाशित करवाएं उसके बाद अंग्रेजी भाषा के अखबार में अपने नए नाम की जानकारी प्रकाशित करवाएं। इन दोनों अखबारों में प्रकाशित नए नाम की जानकारी को अच्छे से अपने पास रखें।

Step 3 – गजट राजपत्र के लिए आवेदन करें

जैसा कि हमने आपको बताया नाम परिवर्तन के लिए गजट पत्रिका में आपका नाम प्रकाशित होना आवश्यक है। इसलिए आपको गजट राजपत्र कार्यालय एक पत्र लिखना होगा जिसमें अपने पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन की पूरी जानकारी देनी होगी। इस अनुरोध पत्र के साथ आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एफिडेविट और विज्ञापन भेजना होगा। आप डाकघर के जरिए अपने नाम परिवर्तन की सभी जानकारी गजट राजपत्र कार्यालय भिजवा सकते हैं।

हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज कितने दिन में होता है?

ऊपर बताई पूरी प्रक्रिया का अपने देश अनुसार पालन करते हैं तो 7 दिन के अंदर हरियाणा शेयर सर्टिफिकेट नेम परिवर्तन हो जाएगा। मगर कई बार इस प्रक्रिया में 14 से 15 दिन का समय भी लग सकता है।

इस पूरी प्रक्रिया में काफी भागदौड़ करना पड़ता है जिसे कम करते हुए आपके नाम परिवर्तन की जानकारी तुरंत प्रकाशित करने हेतु Yourdoorstep को संचालित किया जा रहा है।

Yourdoorstep को क्यों चुने

अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप घर बैठे अपना शेयर सर्टिफिकेट में तुरंत नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट की मदद लेनी चाहिए – 

  • Yourdoorstep की मदद से आप घर बैठे नाम परिवर्तन करवा सकते है।
  • आपको नाम परिवर्तन के लिए कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • हम आपके लिए कार्य करते हैं और आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा कर उस दस्तावेज को आपके घर तक डिलीट करते हैं।
  • हमारे वेबसाइट के जरिए आप केवल व्हाट्सएप से संपर्क करके या कॉल करके अपनी समस्या का तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते है।

निष्कर्ष

इस लेख में हमने आपको Haryana Share Certificate Name Change की विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि हरियाणा के नागरिक अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें कौन-कौन सी गतिविधि का पालन करना होगा। अगर दी गई जानकारी आपको लाभदायक लगती है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

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