शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है – शेयर सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसका इस्तेमाल करके आप अपने हिस्सेदारी का प्रमाण देते हैं। कई बार किसी प्रकार की गलती होने पर या फिर शादी या तलाक के बाद शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना जरूरी हो जाता है। यह एक सरकारी दस्तावेज है इसमें नाम परिवर्तन के लिए गजट प्रकाशित करवाना अनिवार्य है। ऐसे में यह प्रक्रिया पूरी तरह से अलग और काफी भाग दौड़ भरी हो जाती है। अगर आप इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने के दस्तावेज के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। 

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत होती है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो सभी के लिए एक समान दस्तावेज की आवश्यकता होती है। अगर आपका सारा दस्तावेज सही है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो 7 से 15 दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो जाता है। यह प्रक्रिया जल्दी और ऑनलाइन करने के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। 

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भारत में शेयर सर्टिफिकेट क्या है? 

भारत के सभी निवासियों के लिए शेयर सर्टिफिकेट एक सक्रिय सरकारी दस्तावेज है जो आपके शेयर की जानकारी देता है। आमतौर पर जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते है तो कंपनी की तरफ से एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपके शेयर और आपके द्वारा दिए गए रकम की जानकारी होती है। इसके अलावा जब आप किसी शहर के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं तो बिल्डर या समिति के सेक्रेटरी की तरफ से एक शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 

कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की तरफ से जारी किया जाने वाला शेयर सर्टिफिकेट ज्यादा प्रचलित रूप से शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है जो दर्शाता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपका कितना शेयर है।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कब करते हैं? 

अगर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी स्थिति में ऐसा करना संभव है इसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • शादी के बाद नाम में चेंज होने पर शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहिए। 
  • तलाक के बाद अगर आप अपने नाम में परिवर्तन ला रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहिए। 
  • जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देते हैं तो ऐसी स्थिति में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करते हैं। 
  • किसी ज्योतिषीकरण के वजह से अगर आप नाम परिवर्तन करते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में भी नया नाम ऐड करना होगा।

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना क्यों जरूरी है? 

शेयर सर्टिफिकेट एक सक्रिय सरकारी दस्तावेज होता है जो एक प्रमाण पत्र और आपके हिस्सेदारी के प्रमाण के रूप में काम आता है। अगर शेयर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपके हिस्सेदारी पर सवाल उठता है। सरल शब्दों में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो फ्लैट आपने लिया है उसे फ्लैट में आपका कितना हिस्सा है और कितने पैसे में अपने समिति के कितने हिस्से पर अपना अधिकार जमाया है इस तरह के कुछ जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में होती है। 

अगर शेयर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अपने हिस्सेदारी को प्रमाणित करने में कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में शेयर सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है जिसे पूरी तरह से अपडेट रखना जरूरी है।

शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है

अगर आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड 
  • नाम चेंज का एफिडेविट 
  • स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • गजट कार्यालय में नाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर

शेयर सर्टिफिकेट मे नाम बदलने के लिए आफ़िडेविट है सबसे जरूरी

अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज करवाना है तो आपके लिए आफ़िडेविट सबसे जरूरी है, इसमे नाम बदलने के लिए आपको सबसे पहले किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी मे जाकर किसी वकील की मदद से एक आफ़िडेविट बनवाना होता है। इसमे आपको अधिकतम एक दिन का वक़्त लगता है। इसमे आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देनी होती है और नाम परिवर्तन का कारण बताना होता है। आपके बताए हुये जानकारी के आधार पर एक आफ़िडेविट दिया जाता है जिसे गज़ट ऑफिस मे जमा करके आप नाम चेंज कर पाते है।

नाम बदलने के लिए विज्ञापन भी सबसे जरूरी दस्तावेज़ है

अगर आपको नाम चेंज करना है तो अपने नए नाम को सार्वजनिक करने के लिए एक विज्ञापन जारी करना होता है, जिसमे आपको अपना पुराना नाम, नया नाम, और अपना पता बताना होता है। जिसके बाद आपको इस तरह का विज्ञापन किसी स्थानीय भाषा के अखबार और किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार मे प्रकाशित करना होता है। इसके लिए चुने हुये अखबार के प्रकाशन ऑफिस मे जाकर नाम चेंज के विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए बोल्न होता है, कुछ जहानों पर इसमे पैसा भी लग सकता है। लेकिन आपका विज्ञापन जब अखबार मे प्रकाशित होता है तो उसका जेरोक्स निकाल कर रख लीजिये और उसे भी गज़ट ऑफिस मे जमा करना होता है ताकि नाम चेंज की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

नाम चेंज करने के लिए गजट क्या है? 

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको गजट पत्रिका में अपना नया नाम प्रकाशित करना होगा। गजट पत्रिका केंद्र सरकार की तरफ से हर हफ्ते प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है जिसमें सरकार के नीति निर्देशक के साथ-साथ नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी भी प्रकाशित होती है। 

इसका कार्यालय हर राज्य में होता है और हर हफ्ते नया गजट पत्रिका प्रकाशित होता है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसे राज्य की राजधानी में गजट कार्यालय होता है वहां से आप गजट पत्रिका में अपना नया नाम प्रकाशित कर सकते हैं। 

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे होता है? 

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको नीचे बताए गए कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा – 

  • आफ़िडेविट – सबसे पहले स्थानीय कोर्ट की नोटरी से एक नाम चेंज का एफिडेविट तैयार करना होगा। जिसके लिए किसी वकील की मदद ले सकते है।
  • विज्ञापन – इसके बाद स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में नए नाम, पता और पुराने नाम की जानकारी प्रकाशित करनी होगी। यह विज्ञपना आप अपने किसी भी चुने हुये अखबार मे प्रकाशित करेंगे।
  • गजट ऑफिस मे जमा – इसके बाद गजट कार्यालय में एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें नाम परिवर्तन के लिए सिफारिश करनी होगी, और सभी जरूरी दस्तावेजों को गजट ऑफिस मे जमा करना होगा। आप डाँक के जरिये भी सब दस्तावेज़ भेज सकते है।
  • गजट डौन्लोड करें और जमा करें – अंत में आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए गजट पत्रिका में नया नाम प्रकाशित हो जाएगा जिसे आप गजट की वैबसाइट से डौन्लोड कर सकते है और इस गजट को शेयर सर्टिफिकेट की ऑफिस मे जमा करना होगा, जिसके आधार पर आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं। 

घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें? 

शेयर सर्टिफिकेट या किसी भी अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम चेंज करना काफी जटिल और भाग दौड़ भरा कार्य होता है। अगर आप खुद ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाएंगे तो काफी अधिक समय लग जाएगा। आपका समय और पैसे की बचत करने के लिए हमने यह सुविधा शुरू की है। 

इस वेब पेज पर आपको संपर्क का या व्हाट्सएप का एक विकल्प दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क करें और हम आपके शेयर सर्टिफिकेट का नाम चेंज कर देंगे और आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। 

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. शेयर सर्टिफिकेट में कौन नाम चेंज कर सकता है?

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाने के लिए आपके पास एफिडेविट पासपोर्ट साइज फोटो और अपने विज्ञापन के चरणों को आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में सबमिट करना होगा उसके कुछ दिनों बाद आपका शेयर सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा 

Q. शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज होने में कितना समय लगता है? 

नाम चेंज में लगने वाला समय अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है आमतौर पर 7 से 15 दिन का समय लगता है। 

Q। शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए कौन-कौन सा दस्तावेज चाहिए? 

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो मूल निवास प्रमाण पत्र एफिडेविट नाम चेंज का विज्ञापन और नाम चेंज का गजट कार्यालय के लिए एक छोटा सा आवेदन पत्र चाहिए। 

निष्कर्ष

शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज से जुड़ी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी (शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने के दस्तावेज ) को सरल शब्दों में साझा किया गया है। अगर साझा की गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया और अन्य जानकारी को अच्छे से समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। 

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