<strong>डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवाने की पूरी प्रक्रिया (Document Me Naam Change Karwane Ki Puri Prakriya)</strong>

<strong>डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवाने की पूरी प्रक्रिया (Document Me Naam Change Karwane Ki Puri Prakriya)</strong>

डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवाने की पूरी प्रक्रिया :- डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए सरकार ने एक कानूनी रास्ता बयाना हुआ है जिस पर चल करके आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपना या फिर अपने माता पिता का नाम बदल पाएंगे। और उस प्रक्रिया का सीधा सा नाम सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट है। 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?) 

आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट एक कानूनी सर्टिफिकेट है जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिसका उपयोग नाम बदलने के लिए किया जाता है। इसमें लिखा होता है आप भारत देश में रहते हैं, और आपका नाम ये है, आपके माता पिता का नाम ये है। और आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं और अब आपको इसी नाम से जाना जाएगा। 

डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण (Document Me Naam Badalne Ke Karan) 

  • शादी के बाद पत्नी को अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ने के कारण।
  • शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण। 
  • नाम पसंद नहीं आने कारण। 
  • नाम गलत हो जाने के कारण। 
  • ज्योतिष के कहने के कारण। 
  • धर्म में परिवर्तन के कारण। 

डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej) 

डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज | Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej
  • जिस डॉक्यूमेंट में नाम बदलना है, उस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
  • डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। 
  • सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। 
  • शादी के बाद डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। 
  • शादी के बाद तलाक हो जाने पर डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए तलाक पेपर की जरूरत पड़ेगी। 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Central Gazette Certificate Banwane Ki Puri Prakriya) 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट निकवालने के लिए तीन स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 

और वो तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। 

  • एफिडेविट बनवाना 
  • समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना
  • सीडी बनवाना 

स्टेप 1. एफिडेविट बनवाना – 

एफिडेविट बनवाने के लिए आप अपने समीप के किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको उसमें नाम बदलने से जुड़ी सारी जानकारी को लिखना है, आपका नाम, माता पिता का नाम, आप अपने नाम को क्यों बदल रहे हैं? उसकी पूरी जानकारी लिखवाना है। और साथ में आपको ये भी लिखवाना है की आप अपने नाम को बदल रहे हैं और अब आपको इसी नाम से जाना और पहचान जाएगा। और साथ में अपना नया और पुराना नाम दोनो देना होगा। 

स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना – 

समाचार पत्र में प्रकाशन डालने के लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों समाचार पत्र में प्रकाशन डालना है। और एफिडेविट की तरह नाम बदलने से जुड़ी सभी जानकारी को लिखना है। 

समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने वक्त ध्यान रखने योग्य बातें – 

  • आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन डाल रहे है वो समाचार पत्र आपके शहर का ही होना चाहिए।
  • और उसकी मान्यता नेशनल लेवल पर भी होनी चाहिए। 

स्टेप 3. सीडी बनवाना – 

सीडी बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी डिवाइस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमें नाम बदलने के लिए वही इन्फॉर्मेशन लिखना है जो इंफॉर्मेशन आपने एफिडेविट सर्टिफिकेट और समाचार पत्र में लिखी थी। फिर उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है, बर्न करने पर आप पाएंगे कि आपके द्वारा लिखी गई सारी जानकारी सीडी फाइल के अंदर चली जाएगी। 

तीनों फाइल को बनवाने के बाद, इन फाइल (सीडी, एफिडेविट, प्रकाशन पत्र) को एक साथ चिपका देना है। 

  • और भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भारत पे पर जाकर गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस भर देनी है। 
  • उसके बाद इन फाइल को लेकर गैजेट ऑफिस (दिल्ली में) चले जाना है, और वहां पुलिस स्टॉप पर इन सभी फाइल को जमा करके नाम बदलने का फॉर्म भर देना है। 
  • ऊपर बताए गए सभी निर्देश अनुसार जब आप काम कर लेंगे उसके बाद आपको करीब 30 से 40 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर सेंट्रल गैजेट, गैजेट ऑफिस के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा। 

एकबार जब आपको अपना सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप उसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट में नाम बदल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए क्या करना होगा? देखो आपको करना ये होगा की आप जिस भी डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदलना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी और गैजेट सर्टिफिकेट की कॉपी लेना है, और उस डॉक्यूमेंट ऑफिस में ले जाकर जमा कर देना है। फिर सेंट्रल गैजेट के कॉपी और डॉक्यूमेंट के कॉपी के आधार पर आपका नाम डॉक्यूमेंट में बदल दिया जाएगा। 

इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आपको अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट में नाम बदलना है, तो उसके लिए आपको अपना गैजेट और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना है और पासपोर्ट ऑफिस में ले जाकर जमा कर देना है। फिर आपका नाम बदल दिया जाएगा 

सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde) 

देखो सेंट्रल गैजेट की मदद से आप अपने एक डॉक्यूमेंट में नाम तो बदल ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदल सकते हैं। 

निष्कर्ष (Nishkarsh) – 

इस लेख में हमने केवल इसी बारे में बात की है की डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? तो अगर आपने इस लेख को यहां तक पढ़ लिया है तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा की आप डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें सकते हैं। डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है? 

लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इस लेख में बताई गई बातें ठीक तरह से समझ में नहीं आई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं की हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? 

तो उसके लिए इसी वेबसाइट पर व्हाट्सएप का एक आइकन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझा देगी। 

लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाला सवाल – 

सवाल – डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? 

जवाब – सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में नाम बदल सकते हैं। 

सवाल – डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लौट कौन से दस्तावेज चाहिए? 

जवाब – डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसकी जानकारी इस लेख में दी गई है। 

सवाल – डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें? 

जवाब – सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम बदल सकते हैं। 

सवाल – क्या शादी के बाद डॉक्यूमेंट में नाम बदलना जरूरी है? 

जवाब – शादी के बाद डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप नौकरी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना चाहती हैं या फिर नौकरी करना चाहती। तो आपको शादी के बाद डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे।

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