छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Chhattisgarh Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Chhattisgarh Me Passport Me Naam Kaise Badle?)

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?:– अगर आप इस प्रश्न को ले कर परेशान है। अगर आप इस प्रश्न को ले कर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। अगर आपने छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए तरह-तरह की तरकीबे अपना लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पासपोर्ट मे आपका नाम नहीं बदल रहा है। तो बस अब बहुत हुआ आज की इस लेख में हम आपकी इसी समस्या का हल देने वाले हैं। आज की इस लेख में हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? 

लेकिन उससे पहले हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। ताकि इस लेख में हम आपको क्या बताने वाले हैं वो आपको और अच्छी तरह से समझमे में मदद मिले। चलो शुरू करते हैं। क्या आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं? क्या आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट मे आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है? क्या आपके पासपोर्ट में आपके माता जी का नाम गलत हो गया है? क्या आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने पासपोर्ट मे अपने माता पिता का नाम बदलना चाहते हैं? क्या आपको छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले के लिए सही जानकारी नहीं मिल रही है? क्या आप छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले के लिए बहुत परेशान रहते हैं? अगर हमारे इन सभी सवालों का आपका जवाब हाँ है। 

तो इस लेख मे आपका स्वागत है। ये लेख पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस लेख मे हम आपको छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले के लिए सारी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इसिलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अंत में हमने आपके लिए एक खुसखबरी भी रखा है। 

पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?) 

पासपोर्ट एक तरह का सरकारी दस्तावेज होता है। जिसके माध्यम से एक देश का व्यक्ति दूसरे देश मे यात्रा कर पाता है। क्योंकि पासपोर्ट दस्तावेज में देश के सरकार की तरफ से मान्यता दी जाती है। जैसे अगर कोई भारत देश का व्यक्ति है। तो उसके पासपोर्ट दस्तावेज में भारत सरकार का मुहर लगा हुआ होता है। और पासपोर्ट दस्तावेज में मुहर लगने से पता ये चलता है की भारत सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को छूट दे दी गई है। अब वह व्यक्ति अपने पासपोर्ट की मदद से दुनिया के किसी भी देश मे यात्रा कर सकता है। इसके साथ में पासपोर्ट दस्तावेज में व्यक्ति का नाम, वो जहां रहता है उस जगह का पता। उसका लिंग, उम्र, और फोटो भी लगा होता है।

और अगर आपके पास भी पासपोर्ट है। तो आप अपने पासपोर्ट की मदद से विदेश में यात्रा कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। तो आपके लिए विदेश में यात्रा करना न मुमकिन है। और वही तीसरी तरफ अगर आपके पास पासपोर्ट है। लेकिन पासपोर्ट मे पहले से दर्ज नाम में किसी भी तरह की कोई गलती हो गई है। तो भी आप विदेश मे यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये निकलता है अगर आपको विदेश में यात्रा करना है। तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना पासपोर्ट के आप विदेश में एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। 

लेकिन फिर भी वर्तमान समय मे किसी कारणवश से अगर आपके पासपोर्ट मे आपका नाम गलत हो गया है। जिसकी वजह से आप विदेश में सफर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम कैसे बदले? नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? और जो भी दस्तावेज चाहिए आप उन दस्तावेजों को कैसे बनवा सकते हैं? दस्तावेज बनवाते समय आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है? उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन सभी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 

आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Chattisgarh Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)

अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो नाम बदलने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।  

  • छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने ‘मूल पासपोर्ट’ की जरूरत पड़ेगी। 
  • छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
  • छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने नए नाम की ‘आइडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
  • छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए व्यक्ति को अपने पासपोर्ट की पहले वाले और अंतिम वाले पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगी। 
  • शादी के बाद कोई महिला अगर अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहती है। तो उस महिला को ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
  • तलाक के बाद कोई महिला अगर अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहती है। तो उस महिला को ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी। 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण (Chattisgarh Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)

वो कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ मे अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है। तो उस व्यक्ति के नाम बदलने के लिए पीछे कई कारण होते हैं। और उन्हीं कारणों की जानकारी हमने इस लेख में नीचे आपको बता दी है। 

  • जब किसी व्यक्ति का नाम गलत हो जाता है। तो नाम गलत हो जाने के कारण भी व्यक्ति अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • किसी-किसी व्यक्ति को जब अपना नाम पसंद नहीं आता है। तो नाम पसंद ना आने के कारण भी वह व्यक्ति पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है।
  • किसी कारण से जब कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो इसके कारण भी व्यक्ति अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • किसी व्यक्ति को जब कोई ज्योतिष सलाह दे देता है ‘आपका नाम शुभ नहीं है, इसे बदल लीजिए’ के कारण भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपना नाम बदलना चाहता है। 
  • महिला का तलाक हो जाने के कारण भी उनको पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना पड़ता है। 
  • शादी के बाद पत्नी को अपने नाम मे पती का सरनेम जोड़ने के कारण भी उनको पासपोर्ट मे अपना नाम बदलना पड़ता है। 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट मे नाम बदलने की प्रक्रिया (Chattisgarh Me Passport Me Naam Badalne Ki Prakriya)

छत्तीसगढ़ मे कानूनी रूप से पासपोर्ट मे नाम बदलने के लिए सरकार ने एक प्रक्रिया जारी किया है। जिस प्रक्रिया का नाम है सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट। जब आप एक बार इस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर लेंगे, उसके बाद सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर उसके माध्यम से आप अपने पासपोर्ट मे अपना नाम बदल सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट आपको मिले उससे पहले हम जान लेते हैं ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट होता क्या है?’   

गज़ेट क्या है? (Gazette Kya Hai? 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट है। जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। गज़ेट सर्टिफिकेट को हिन्दी में भारत राजपत्र कहते हैं। इस सर्टिफिकेट मे लिखा होता है। आप भारत देश के रहने वाले नागरिक है। और आप भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य मे रहते हैं। और आपका नाम ‘ये’ है। आपके पिता जी का नाम ‘ये’ है। आपके माता जी का नाम ‘ये’ है। और आप अपने पुराने नाम को बदल कर नया नाम ‘ये’ रखना चाहते हैं। और अब आपको भारत देश मे इसी नाम से जाना जाएगा। 

या फिर गज़ेट सर्टिफिकेट मे इस तरह से लिखा होगा। आपके पास जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं। उन सभी दस्तावेजों मे आपका नाम गलत लिखा है। आपके पिता जी का नाम गलत लिखा है। और आपके माता जी का भी नाम गलत लिखा है। और आप सभी का सही नाम ‘ये…’ है। इसी तरह तरह की जानकारी सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के अंदर दर्ज की गई होती है। फिर जब आप इस सर्टिफिकेट को निकलवा लेते हैं। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट दस्तावेज में अपना नाम सही कर सकते हैं। 

लेकिन गज़ेट सर्टिफिकेट को निकलवाना कैसे है? चलो आइए अब हम इसके बारे मे बात कर लेते हैं। 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Chattisgarh Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ki Puri Prakriya)

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट को निकलवाने का एक सिम्पल प्रोसेस है। जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदल पाएंगे। वो प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। गज़ेट सर्टिफिकेट मे नाम बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले इन तीन स्टेप्स को कम्प्लीट करना है। 

वो तीन स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं – 

  • एफ़िडेविट बनवाना 
  • समाचार पत्र में प्रकाशन डालना 
  • सीडी बनवाना 

स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना – 

सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले एफ़िडेविट बनवाना होगा। एफ़िडेविट भी एक प्रकार सर्टिफिकेट है। जिसको बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। वो वकील आपका एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवा देगा। 

एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाते समय आपको अपने नाम बदलने से जुड़ी सारी जानकारी लिखवानी है। जैसे की आपका अपना नाम। आपके पिता जी का नाम क्या है? उसको लिखवाना होगा। आपके माता जी का क्या नाम है? उसको लिखवाना होगा। और साथ मे आपको ये भी लिखवाना होगा की आप अपने नाम को बदल रहे हैं। और अपने पुराने नाम की जगह अपना नया नाम रख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको अपना पुराना और नया नाम दोनों देना होगा। 

स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना – 

अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको समाचार पत्र में प्रकाशन भी भेजना पड़ेगा। समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के किसी अखबार में नाम बदलने के लिए इनफार्मेशन लिखनी है। और ठीक वही इनफार्मेशन लिखनी है जो इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट मे लिखवाई थी। 

समाचार पत्र में प्रकाशन डालते समय इन दो बातों का ध्यान रखना – 

  • आप जिस अखबार में प्रकाशन डाल रहे हैं। वो अखबार आपके शहर का होना चाहिए। 
  • आप जिस अखबार मे प्रकाशन डाल रहे हैं। उस अखबार की मान्यता नैशनल लेवल पर होनी चाहिए। 

स्टेप 3. सीडी बनवाना – 

गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एफ़िडेविट और समाचार पत्र में प्रकाशन डालने के बाद आपको सीडी बनवाना है। सीडी बवाने के लिए एक आसान सा प्रोसेस है। आपको अपना एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, कंप्युटर इन तीनों मे से किसी एक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। ओपन करनेके बाद आपको उस वर्ड फाइल मे नाम बदलने के लिए ठीक वैसा ही इनफार्मेशन लिखना है। जैसी इनफार्मेशन आपने एफ़िडेविट दस्तावेज और अखबार में दी थी। उसके बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आपने उस वर्ड फाइल के अंदर जो डाटा टाइप की होगी वो सब सीडी के अंदर चला जाएगा।

समाचार पत्र में कराया गया प्रकाशन, एफ़िडेविट सर्टिफिकेट, सीडी फाइल। तीनों को तैयार होने के बाद तीनों को इकट्ठा करके एक साथ चिपका देना है।

  • उसके बाद आपको गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस जमा करने के लिए, आपको जाना है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर। 
  • गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस जमा करने के बाद आपको ‘गज़ेट ऑफिस’ जाना है। गज़ेट ऑफिस दिल्ली मे स्थित है। दिल्ली मे जाने के बाद आपको इन तीनों फाइलों को पुलिस स्टॉप पर जमा कर देनी है। और नाम बदलने के फॉर्म फिल कर देना है। 
  • फिर जब आप इन सभी प्रोसेस को एक-एक करके कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको करीब 30 से 40 दिन तक लगातार इंतेजार करना है फिर आपका गज़ेट गवर्नमेंट की वेबसाईट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गज़ेट डाउनलोड कर सकते हैं।

जब आपको गज़ेट सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद अपने गज़ेट सर्टिफिकेट को ले कर पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको अपने पुराने नाम के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार अपना नाम पासपोर्ट बदल दिया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए गज़ेट बनवाने के फायदे (Chattisgarh Me Passport Me Naam Badalne Ke Liye Gazette Banwane Ke Fayde) 

गज़ेट सर्टिफिकेट का केवल एक ही फायदा नहीं है। बल्कि इसके एक से अधिक फायदे हैं। पहला तो यही है आप सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने पासपोर्ट में अपना नाम बदल सकते हैं। लेकिन गज़ेट सर्टिफिकेट का दूसरा फायदा भी है। आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से अपने किसी भी दस्तावेज में गलत नाम को सही कर सकते हैं। क्योंकि गज़ेट सर्टिफिकेट सभी दस्तावेजों के लिए मान्य होती है। 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें लेख का निष्कर्ष – 

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के ऊपर ही आज के इस लेख में हमने बात की है। आज के इस लेख में हमने जाना है। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और आप अपने पासपोर्ट मे अप नाम सही करवाना चाहते हैं। तो उसको कैसे सही करवा सकते हैं। नाम सही करवाने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए? और आप उन दस्तावेजों को कैसे हासिल कर सकते हो? पासपोर्ट दस्तावेज क्या होता है? गज़ेट सर्टिफिकेट क्या होता है? गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है? इन सभी के बारे में हमने विस्तार से बाती की है। 

और हमे पूरा उम्मीद है की हमने इस लेख मे आपके साथ जो जानकारी साझा की है। वो आपके लिए काफी मददगार साबित रहा होगा। और वो आपकी मदद करेगा छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदले के लिए। इस लेख मे बताई गई बातें अगर आपको अच्छी तरह से समझ मे आ गई है। तो आप हमे कमेन्ट बॉक्स मे कमेन्ट करके बता सकते हैं। 

अगर आपने इस लेख की शुरुआत में ध्यान से पढ़ा होगा। तो आपको ध्यान होगा हमने आपसे वादा किया था। की हम आपको एक इस लेख अंत मे एक खुसखबरी देंगे। तो चलो हम आपको उस खुसखबरी के बारे मे बता ही देते हैं। 

‘दोस्तों इस लेख में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी तरह से समझ मे न आई हो। अगर आपका ऐसा लग रहा है की गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं तो इतना लफड़ा नहीं पाल पाऊँगा। अगर आपको इस लेख मे बताई गई जानकारी मुश्किल लग रही है। तो हमने आपसे बोला था ना की हम आपको एक खुसखबरी देंगे। और वो खुसखबरी यही है। आपका ‘गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में हम आपकी मदद करेंगे। 

क्योंकि हमारी कंपनी YourDoorStep की मदद से हम आप जैसे कई लोगों की गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में मदद करते हैं। और हम आपकी भी मदद करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं की आपके पासपोर्ट में आपका नाम सही करवाने के लिए हम हम आपका ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ बनवाने में आपकी मदद करे। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको इस वेबसाईट पर दिए गए नंबर पर काल कर या फिर व्हाट्सएप पर चैट कर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सेवा मे हाजिर है। 

हमे पूरा उम्मीद है की आप हमारी टीम से जरूर संपर्क करेंगे। हमारी टीम से ”गज़ेट सर्टिफिकेट” बनवाने के बारे में काल करके पूछ ताछ करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद!

लोगों द्वारा ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल – 

प्रश्न – छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? 

उत्तर – छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है – Staff, Your Door Step 

प्रश्न – छत्तीसगढ़ मे पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले? 

उत्तर – छत्तीसगढ़ में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से पासपोर्ट में अपने नाम को बदल सकता है – Staff, Your Door Step

प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले? 

उत्तर – यदि आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है, तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदलवा सकते हैं – Staff, Your Door Step

प्रश्न – छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

उत्तर – छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है। 

प्रश्न – क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है? 

उत्तर – ये पूरी तरह से आप पर depend करता है, यदि आपको विदेशों में यात्रा करनी है, तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेग। लेकिन यदि आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है, तो आप नहीं भी करवा सकती

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