
<strong>छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Chhattisgarh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?) </strong>
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Chhattisgarh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?)
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?:- अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत हो गया है, या फिर आपके माता पिता का नाम गलत हो गया है। और आप उसको सही करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें के लिए आपको सही जानकारी नहीं है, इसीलिए आप काफी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि इससे आपको नौकरी मिलने में समस्या आ रही होगी। या फिर किसी सरकारी या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फॉर्म भरने में समस्या आ रही होगी।
अगर ऐसा है तो इस लेख में आपका स्वागत है। इस लेख में हम आपको छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जिसकी मदद से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में गलत नाम को बदल कर सही कर पाएंगे।
एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? (Education Document Kya Hota Hai?)
एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के माता पिता का नाम, व्यक्ति का पता आदि के बारे में जानकारी दी गई होती है। और तो और इसमें व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जिक्र किया गया होता है की वह व्यक्ति कहां तक और किस विषय की पढ़ाई की है।
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के कारण (Chattisgarh Me Education Document Me Naam Badalne Ke Karan)
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के पीछे कुछ कारण होते हैं और उन कारणों की जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी।
- धर्म परिवर्तन के कारण।
- ज्योतिष के कहने के कारण।
- नाम गलत हो जाने के कारण।
- नाम पसंद नहीं आने के कारण।
- शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण।
- शादी के बाद पत्नी को अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ने के कारण।
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज (Chattisgarh Me Education Document Me Naam Badalne Ke Liye Jaruri Dastavej)

छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिसकी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी।
- ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘नए नाम की आईडी सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘गलत नाम वाले एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ की जरूरत पड़ेगी।
- तलाक के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘तलाक पेपर’ की जरूरत पड़ेगी।
- ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट की पहले और अंतिम पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी’ की जरूरत पड़ेगी।
- शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलने के लिए ‘मेरिज सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी।
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया (Chattisgarh Me Education Document Me Naam Badalne Ki Puri Prakriya)

छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी तरीके से नाम बदलने के लिए सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया बनाई हुई है जिसका नाम सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट है। जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवान लेंगे उसकी मदद से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदल पाएंगे।
सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?)
सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट एक कानूनी सर्टिफिकेट है। जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिसको हिंदी में भारत राजपत्र के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा होता है। की आप भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, और आपका नाम, आपके माता पिता का नाम लिखा होता है। और उसमे ये भी लिखा होता है की आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं और अब आपको इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर उसमें इस तरह से लिखा होगा आपके सभी दस्तावेजों में आपका नाम गलत लिखा है। आपके माता पिता का नाम गलत लिखा है और आपका सही नाम ‘ये…है’।
छत्तीसगढ़ में सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Chattisgarh Me Central Gazette Certificate Banwane Ki Puri Prakriya)

छत्तीसगढ़ में सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।
तीनों स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं।
- एफिडेविट बनवाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना
- सीडी बनवाना
स्टेप 1. एफिडेविट बनवाना –
एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने आस पास के किसी वकील से संपर्क करके बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय उसमे अपनी सारी जानकारी लिखवाना है। जैसे की आपका नाम क्या है? आपके माता पिता का नाम क्या है? सभी का नाम लिखवाना है। और ये भी लिखवाना है की आप अपने पहले वाले नाम को बदल रहे हैं, और अब आपको इसी नाम से जाना जाएगा। साथ में आपको अपना ‘नया और पुराना नाम’ दोनो देना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
समाचार में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने शहर के हिंदी और अंग्रेजी दोनों समाचार पत्र को सिलेक्ट करना है। और प्रकाशन भेजने के दौरान एफिडेविट जैसी ही जानकारी लिखवाना है।
समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने वक्त याद रखने योग्य बातें –
- आप जिस समाचार पत्र में प्रकाशन भेज रहे हैं वो समाचार पत्र आपके शहर का ही होना चाहिए।
- और उसकी मान्यता नेशनल लेवल पर भी होनी चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
सीडी बनवाने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फोन या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर किसी में भी माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड एप्लीकेशन को खोलना है और उसमें नाम बदलने के लिए ठीक वही इन्फॉर्मेशन लिखना है जो इन्फॉर्मेशन आपने समाचार पत्र और एफिडेविट में लिखवाई थी। फिर उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आप देखेंगे की आपके द्वारा टाइप की गई सारी इन्फॉर्मेशन सीडी के अंदर चली जाएगी।
जब आपके ये तीनों दस्तावेज बनकर रेडी हो जाएगा उसके बाद इन सभी फाइल (सीडी, एफिडेविट, समाचार पत्र, गलत नाम वाला एजुकेशन डॉक्यूमेंट) को एक साथ इकट्ठा करके चिपका देना है।
- और गैजेट सर्टिफिकेट की फीस भरने के लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भारत पे पर चले जाना है और वहां पर फीस जमा कर देनी है।
- फीस भरने के बाद आपको इन्हीं को फाइल को लेकर गैजेट ऑफिस (जो दिल्ली में स्थित है) चले जाना है और वहां पुलिस स्टॉप पर इन सभी फाइल को जमा कर देना है और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- जब आप ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको करीब 30 से 40 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद गैजेट सर्टिफिकेट गैजेट ऑफिस के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? (Chhattisgarh Me Education Document Me Naam Kaise Badle?)
एकबार जब आपको अपना गैजेट सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आपको अपना गैजेट सर्टिफिकेट लेना है और आपने जिस बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है उस बोर्ड ऑफिस में चले जाना है और अपने ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ के कॉपी के साथ मे अपने ‘गज़ेट सर्टिफिकेट’ की कॉपी देनी है। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के कॉपी के आधार पर आपका नाम ‘एजुकेशन डॉक्यूमेंट’ में बदल दिया जाएगा।
सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट के फायदे (Central Gazette Certificate Ke Fayde)
जब आपके पास सेंट्रल गैजेट सर्टिफिकेट होगा तब आप उसकी मदद से अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम बदल पाएंगे और साथ ही आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना नाम आसानी के साथ बदल पाएंगे।
निष्कर्ष (Nishkarsh) –
इस लेख में हमने आपको जो जानकारी दी है वो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें की ही दी है। और हमें पूरा उम्मीद है की आपको ये जानकारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी।
लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में इस लेख से जुड़ा कोई भी प्रश्न उठ रहा है, अगर आपको ये प्रक्रिया काफी मुश्किल लग रही है, अगर आपको इस लेख में बताते गए स्टेप्स को फॉलो करना कठिन लग रहा है। तो कोई बात नहीं।
हम आपका गैजेट सर्टिफिकेट बनवाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारे से हेल्प लेने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर हरा कलर का एक व्हाट्सएप आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको नाम बदलने के लाए पूरी जानकारी देगी।
लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
सवाल – छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें?
जवाब – छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपना नाम बदलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिसकी जानकारी हमने आपको इसी लेख मे दे दी है।
सवाल – छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदलें?
जवाब – छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आपको ‘सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट’ की जरूरत पड़ेगी। जिसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी।
सवाल – छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए किन दस्तावजों की जरूरत पड़ती है?
जवाब – छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ती है। और उसकी जानकारी आपको इस लेख मे मिल जाएगी।
सवाल – मेरे पिता जी का नाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे कैसे बदलें?
जवाब – सेंट्रल गज़ेट की सहायता से आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे अपने पिता जी का नाम बदल सकते हैं।
सवाल – क्या शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट मे नाम बदलना जरूरी है?
जवाब – शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप नौकरी या फिर किसी गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहती। तो आपको शादी के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती है। तो आप रहने दे।