
बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Bihar Me Passport Me Naam Kaise Badle?)
बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? (Bihar Me Passport Me Naam Kaise Badle?)
बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदलें? जब भी पससोर्ट में नाम बदलने की बात आती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है। या तो व्यक्ति का पासपोर्ट में नाम गलत हो गया है जिसकी वजह से वो गलत नाम को सही करवाना चाहता है। या फिर उसका धर्म परिवर्तन हो गया है। या फिर अगर कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है तो उस महिला को शादी के बाद अपने नाम में अपने पती का सरनेम जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से और कई कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग पासपोर्ट में अपने नाम को बदलना चाहते हैं।
तो क्या आप भी उन्ही में से हैं? क्या आप भी बिहार राज्य में रहते है? और आपके पासपोर्ट में आपका नाम गलत हो गया है। या फिर आपके माता पिता काम नाम गलत हो गया है। क्या आप अपने पासपोर्ट में अपने नाम को अपने माता, पिता जी के नाम को बदलना चाहते हैं। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो इस लेख में आपका स्वागत है।

इस लेख को पढ़ने के बाद, इस लेख में दिए हुए इनफार्मेशन की मदद से आप जान पाएंगे बिहार राज्य में पासपोर्ट में नाम में कैसे बदले? के लिए कौन-से जरूरी दस्तावेज चाहिए। आप उन दस्तावेजों को कहाँ से बनवा सकते हैं। हर चीज की जानकारी हम आपको इस लेख में बहुत ही शानदार तरीके से आसान हिन्दी भाषा देने वाले हैं। बस आप इस लेख में हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
पासपोर्ट क्या होता है? (Passport Kya Hota Hai?)
जिनको नहीं पता उनके लिए पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर भारत सरकार का मुहर लगा होता है। जिससे ये साबित होता है की आप भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं। और आपको पासपोर्ट की मदद से विदेश में जाने की अनुमति दे दी गई है।
पासपोर्ट का इस्तेमाल व्यक्ति दो तरह से करता है। एक तो अपने पहचान पत्र के लिए और दूसरा दुनिया घूमने के लिए। लेकिन पासपोर्ट का इस्तेमाल व्यक्ति ज्यादातर तब करता है जब उसको विदेश जाना होता है। जब व्यक्ति को दुनिया घूमनी होती है या फिर नौकरी, पढ़ाई-लिखाई आदि से जुड़े काम करने होते हैं।
पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, उसका पता, व्यक्ति का लिंग, उसका उम्र और तो और उसका फोटो भी लगा होत है। अगर आपके पास पससोर्ट है तो आप अपने पासपोर्ट की मदद से दुनिया में कहीं भी-किधर भी और कभी भी सफर कर सकते हैं।
लेकिन वर्तमान समय में किसी कारण से अगर आपके पासपोर्ट में नाम गलत हो गया है जिसको आप बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए यानी की बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए हमने इस लेख में नीचे कुछ जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी है। जिसकी मदद से आप अपने पासपोर्ट में गलत नाम को सही करवा सकते हैं।
बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज? (Bihar Me Passport Me Naam kaise Badle Ke Liye Kuch Jaruri Dastavej?)

आगर आप बिहार राज्य में रहते हैं और अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज किये गए नाम में कोई बदलाव करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नीची दी गई है।
- मूल पासपोर्ट की जरूरत।
- बिहार में पासपोर्ट में नाम चेंज करवाने के लिए व्यक्ति के पासपोर्ट की पहले वाले पेज की और लास्ट वाले पेज की सेल्फ अटेसटेड फोटो कॉपी की जरूरत होगी।
- बिहार में पासपोर्ट में नाम चेंज करवाने के लिए नए नाम की आइडी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
- बिहार राज्य में नाम बदलवाने के लिए सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
- शादी के बाद कोई महिला अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव करना चाहती है तो उस महिला को मेरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
- तलाक के बाद अगर कोई महिला बिहार राज्य में अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव चाहती है तो उस महिला को तलाक पेपर की जरूरत होगी।
बिहार में पासपोर्ट में नाम बदलने के कारण (Gujarat Me Passport Me Naam Badalne Ke Karan)
- शादी के बाद तलाक हो जाने के कारण व्यक्ति बिहार में अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
- नाम गलत हो जाने कारण व्यक्ति बिहार में अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
- धर्म परिवर्तन के कारण व्यक्ति बिहार में अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
- अपना नाम पसंद न आने के कारण व्यक्ति बिहार में अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
- शादी के बाद पत्नी को अपने नाम के साथ पाती का नाम जोड़ने के करना उनको बिहार में अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
- किसी ज्योतिष के कहने के कहने ‘आपका नाम शुभ नहीं है इसे बदल लीजिए’ के कारण व्यक्ति बिहार में अपने पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है।
बिहार में पासपोर्ट में नाम बदलने की प्रक्रिया (Bihar Me Passport Me Naam Badalne Ki Parkriya)

बिहार में जब भी कोई व्यक्ति कानूनी रूप से पासपोर्ट में नाम बदलना चाहता है। तो उस व्यक्ति को पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जिसको हम सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई बात नहीं क्योंकि हम आपको इस लेख में आगे बताने वाले हैं। सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है?
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट क्या है? (Central Gazette Certificate Kya Hai?)
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। और इस सर्टिफिकेट को सेंट्रल गवर्नमेंट या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जिस सर्टिफिकेट में साफ-साफ लिखा होता है आप भारत देश के इस राज्य में रहने वाले हैं नागरिक है। उसके साथ-साथ उसमे आपका नाम आपके माता जी नाम और आपके पिता जी का नाम सबका नाम लिखा होता है। और उसमे ये भी भी लिखा होगा की आपने अपने पहले वाले नाम को बदलकर नया नाम ये रख लिया है। और अब आपको भारत देश में इसी नाम से जाना जाएगा।
या फिर सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट में इस तरह से लिखा होगा की आपके पास जितने भी दस्तावेज है। चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेन्स हो, पासपोर्ट हो, उन सभी में आपका नाम गलत लिखा है। आपके पिता जी का नाम गलत लिखा है, आपके माता जी का नाम गलत लिखा है और आपका सही नाम ‘ये’ है।
इसी तरह से सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट में लिखा होता है। और जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं। जब गज़ेट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है, तो आप उसकी मदद से अपने पासपोर्ट में गलत नाम को सही करवा सकते हैं।
सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया ( Central Gazette Certificate Banwane Ki Poori Parkriya)

जब भी कोई व्यक्ति सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, तो सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उस व्यक्ति को एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।
तो अगर आपको भी सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको भी इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रक्रिया के बारे में हम आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाले हैं। गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और एकबार जब आप इन तीनों स्टेप्स को कम्प्लीट कर लेंगे तो गज़ेट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा।
स्टेप 1. एफ़िडेविट बनवाना –
गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने आस-पास के किसी जाने माने वकील से बात करके बनवा सकते हैं। एफ़िडेविट सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम, अपने माता और पिता जी का नाम दोनों का नाम लिखवाना होगा। और उसके साथ में आपको ये भी लिखवाना होगा की आप अपने पहले वाले नाम को बदल कर नया नया रख रहे हैं। इसी तरह से अपनी सारी इनफार्मेशन आपको एफिडेविट सर्टिफिकेट में लिखवाना होगा। और साथ ही आपको अपना पुराना नाम और नया नाम दोनों देना होगा।
स्टेप 2. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना –
गज़ेट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको समाचार पत्र में प्रकाशन डालना पड़ेगा। जिस तरह से आपने एफ़िडेविट सर्टिफिकेट बनवाते समय उसमे नाम बदलने से जुड़ी सभी इनफार्मेशन डाली थी। ठीक उसी तरह से आपको समाचार पत्र में नाम बदलने से जुड़ी सभी इनफार्मेशन को लिखवाना है। और हाँ समाचार पत्र में प्रकाशन भेजते समय इस बात को हमेशा याद रखना है। जिस समाचार पत्र में आप प्रकाशन डाल रहे हैं वो समाचार पत्र आपके सहर का ही होना चाहिए। और शहर का होने के साथ-साथ वो नैशनल लेवल पर भी मान्य होना चाहिए।
स्टेप 3. सीडी बनवाना –
गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तीसरी प्रक्रिया आपको सीडी बनवाना पड़ेगा। सीडी बनवाने के लिए आपको अपने लैपटॉप, कंप्युटर या फिर एंड्रॉयड फोन में माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड ऐप्लकैशन को ओपन करना है। उसके बाद उसमें आपको बिल्कुल उसी तरह से नाम बदलने की रीक्वेस्ट करनी है जिस तरह से आपने एफ़िडेविट और समाचार पत्र में प्रकाशन भेजते समय लिखवाया था। रीक्वेस्ट लिखने के बाद उस वर्ड फाइल को बर्न कर देना है। और एकबार जब आप फाइल को बर्न कर देंगे तो उसके अंदर जो भी डाटा अपने भरा था वो सब सीडी के अंदर चला जाएगा।
उसके बाद सभी दस्तावेजों को जैसे की समाचार पत्र में कराया गया प्रकाशन, सीडी फाइल, और एफ़िडेविट सर्टिफिकेट को लेना है और इसको एक साथ चिपका देना है।
- एकबार जब आप अपनी इन तीनों फाइल को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट भारत पे पर वहाँ जाने के बाद आपको सेंट्रल गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने की जितनी भी फीस होती है उसको पे कर देना है।
- फीस जमा कर देने के बाद आपको सेंट्रल गज़ेट ऑफिस जाना है (जो कि दिल्ली में स्थित है) और वहाँ जा करके आपको पुलिस स्टॉप पर उस फाइल को जमा कर देनी है। और नाम बदलने का फॉर्म भर देना है।
- जब आप इन सभी प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको लगभग 30 से 40 दिन तक इंतेजार करना है पड़ेगा, उसके बाद जब इतना दिन पूरा हो जाएगा तो गज़ेट सर्टिफिकेट ‘गज़ेट ऑफिस’ से आपके घर भेज दिया जाएगा।
अब आते हैं इस लेख की शुरुआत वाले पॉइंट और सबसे मैं पॉइंट पर बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले? तो बिहार में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। ऑफिस जाने के बाद आपको अपने पुराने नाम के पासपोर्ट के साथ में गज़ेट सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। फिर सेंट्रल गज़ेट के कॉपी के आधार पर आपका नाम पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा। और इस तरह से बिहार में पासपोर्ट में नाम चेंज हो जाएगा।
गज़ेट सर्टिफिकेट के फायदे (Gazette Certificate Ke Fayde)
गज़ेट सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फायदा ये है की आप इसकी मदद से अपने एक दस्तावेज में नाम तो बदलोगे ही साथ ही आप अपने सभी दस्तावेजों में नाम बदल सकते है। जैसे मान लो अभी आपने गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाया और उसकी मदद से आपने अपने पासपोर्ट दस्तावेज में नाम बदला। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं जैसे की पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आइडी, आदि सभी दस्तावेजों में भी आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम बदल सकते हैं।
निष्कर्ष
इस लेख में हमने आपको इसी टॉपिक के बारे में बताया है। अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं, और आपके पासपोर्ट में नाम गलत हो गया है, तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए। उसकी जानकारी हमने इस लेख बताई है। और हमे पूरा उम्मीद है की इस लेख में हमने बिहार राज्य में पासपोर्ट में नाम बदलने से जुड़ी जो भी इनफार्मेशन दी है वो आपके लिए काफी मददगार साबित रहा होगा।
अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं और आप अपने पासपोर्ट में पहले से दर्ज नाम में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो आप इस लेख में बताई गई इनफार्मेशन से करवा सकते हैं।
लेकिन अगर आपको इस लेख में बताई गई बातें अच्छी तरह से न समझ में आई हों, अगर आपको इस लेख में बताई गए बातें झंझट भरी लग रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है की मैं तो ये सब नहीं कर पाऊँगा, तो कोई बात नहीं।
आपका गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाने में हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि गज़ेट बनवाने की सुविधा आपको हमारी कंपनी द्वारा दी जाती है। जिसका नाम है Your Door Step और इसका काम है ‘काम है लोगों का गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना’
तो अगर आप हमारी कंपनी के द्वारा गज़ेट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो इस वेबसाईट पर दिए गए नंबर पर काल या फिर चैट करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले
प्रश्न – बिहार में पासपोर्ट में नाम कैसे बदले?
उत्तर – बिहार में पासपोर्ट में नाम बदलवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसकी जानकारी हमने आपको इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – बिहार में पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर – बिहार में पासपोर्ट में नाम बदलने के जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – बिहार में पासपोर्ट में कानूनी रूप से नाम कैसे बदले?
उत्तर – बिहार में गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट में अपने नाम को चेंज कर सकता है।
प्रश्न – बिहार में क्या शादी के बाद में पासपोर्ट में नाम बदलना जरूरी है?
उत्तर – वैसे तो ये आप पर depend करता है, अगर आपको विदेशों में यात्रा करनी है तो आपको शादी के बाद पासपोर्ट में नाम बदलवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप विदेश यात्रा नहीं करना चाहती है, तो आप नहीं भी करवा सकती है।
प्रश्न – मेरे पिता जी का नाम पासपोर्ट में कैसे बदले?
उत्तर – अगर आपके पासपोर्ट में आपके पिता जी का नाम गलत हो गया है, तो आप गज़ेट सर्टिफिकेट की मदद से नाम चेंज करवा सकते हैं। जिसकी जानकारी हमने इस लेख में दे दी है।
प्रश्न – क्या कोई भी व्यक्ति बिहार में पासपोर्ट में अपने नाम को बदलवा सकता है?
उत्तर – हाँ कोई भी व्यक्ति बिहार में पासपोर्ट में अपने नाम को बदलवा सकता है।
प्रश्न – बिहार में पत्नी के पासपोर्ट में पति का नाम कैसे जुड़वाए?
उत्तर – इस लेख में हमने जो प्रक्रिया बताई है उसको सही तरीके से फॉलो करके आप बिहार में पत्नी के पासपोर्ट में पति का नाम जुड़वा सकते हैं।