
बिहार गजट ऑफिस में नाम परिवर्तन: आसान मार्गदर्शिका
बिहार गजट ऑफिस – अगर आप बिहार के नागरिक हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिहार के गजट ऑफिस में जाकर संपर्क करना होगा। यहां से हर हफ्ते गजट प्रकाशित होता है और आपका नया नाम गजट में प्रकाशित होगा उसके बाद ही किसी भी दस्तावेज में आपके नए नाम को प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद ही उसे सरकारी या गैर सरकारी संस्था की तरफ से मान्यता दी जाएगी। पर इस वजह से एक मान्यता पूर्ण नाम चेंज की प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है जिसके लिए गजट ऑफिस जाना होगा।
- Address – Bihar Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna
- Contact Details – Patna, 0612-2217654
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बिहार में गजट ऑफिस क्या है?
बिहार के लोगों के लिए गजट ऑफिस केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक कार्यालय है जहां से हर हफ्ते गजट प्रकाशित होता है। यह एक महत्वपूर्ण है दस्तावेज होता है जो हर हफ्ते सरकार के अलग-अलग नोटिस योजना और अल्टीमेटम की जानकारी को प्रकाशित करता है। सरकार किसी भी प्रकार का ऐलान गजट के जरिए करती है इसके अलावा अगर आपको किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन या लिंग परिवर्तन करना है तो इस जानकारी को गजट में प्रकाशित करना जरूरी हो जाता है जिसके लिए गजट कार्यालय जाकर कुछ निर्धारित निर्देशों का पालन करना होता है।
बिहार गजट ऑफिस के कार्य
बिहार का गजट ऑफिस क्या काम करता है इसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- सबसे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे किसी भी दस्तावेज में अलग-अलग प्रकार की जानकारी को अपडेट करता है।
- नाम परिवर्तन धर्म परिवर्तन या लिंग परिवर्तन करवाने की स्थिति में आपकी जानकारी को गजट में प्रकाशित करता है।
- किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेज में मान्यता पूर्ण करेक्शन किया जाता है।
ई गजट क्या हैं?
गजट एक सरकारी पत्रिका होती है जो हर हफ्ते जारी होती है। यह गजट कार्यालय की तरफ से प्रकाशित होती है और सरकार की योजना नीति के साथ-साथ अलग-अलग नोटिस भी प्रकाशित होती है। देश में किसी को भी अगर धर्म परिवर्तन लिंग परिवर्तन या नाम परिवर्तन करना है तो जानकारी को पहले गजट में प्रकाशित करना होता है। गजट का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है यह आपके दस्तावेज के अपडेट को सरकारी और गैर सरकारी तरफ से मान्यता देता है।
ई गजट के महत्वपूर्ण अपडेट
आपको बता दे आईटी एक्ट 2000 के तहत 2015 से गजट का ऑफलाइन प्रारूप प्रकाशित करना बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जानकारी गजट में प्रकाशित करनी है तो यह गजट आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा जिसका पीडीएफ निकालकर आप किसी भी संस्था में जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि आप किसी भी कारण के वजह से अपने दस्तावेज में नाम चेंज कर सकते हैं। वर्तमान समय में यह भी ऐलान किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड वोटर आईडी या किसी अन्य दस्तावेज में भी नाम चेंज करना है तो उसके लिए गजट प्रकाशित करना अनिवार्य है।
बिहार गजट ऑफिस जाना क्यों जरूरी है
नाम परिवर्तन के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए आपको गजट ऑफिस जाना जरूरी हो जाता है उसकी सूची नीचे दी गई है –
- गजट ऑफिस के तरफ से आपका नाम सरकारी तौर पर चेंज होता है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं।
- जारी होने वाले गजट नोटिफिकेशन का इस्तेमाल आप पहचान पत्र की तरह कर सकते हैं।
- अगर आप अपने किसी भी दस्तावेज में नाम बदलना चाहते हैं तो बिहार गजट ऑफिस जाना परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि उसके बाद जो दस्तावेज जारी होगा वह पूरी तरह से मान्य होगा।
बिहार गजट ऑफिस के जरिए नाम बदलने की पात्रता
अगर आपको बिहार के गजट ऑफिस में नाम चेंज करना है तो आपको कुछ निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा जिसकी सूची नीचे दी गई है –
- आपकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए और आपके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक आवेदन पत्र अपने माता-पिता से लिखवा कर जमा करना होगा।
- आपके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल या सिविल केस नहीं होना चाहिए सरल शब्दों में आप कोई भी क्राइम करके नाम चेंज नहीं कर सकते हैं।
- आपके पास नाम परिवर्तन का कारण होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
बिहार में नाम चेंज करने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप बिहार के किसी भी दस्तावेज के नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए जिसकी सूची नीचे दी गई है –
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसा कोई भी दस्तावेज
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट कार्यालय को आवेदन पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
नाम परिवर्तन का एफिडेविट जारी करें
बिहार के गजट ऑफिस में आपको सबसे पहले अपना एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट कोर्ट की तरफ से जारी होने वाला एक परमिशन पेपर होता है। नाम चेंज की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले लीगल डॉक्युमेंट्स एफिडेविट होता है। इसमें आपका पुराना और नया नाम लिखा होता है, इसके जरिए ही कोर्ट आपको परमिशन देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं जिसे आप किसी भी स्थानीय पूर्व से बनवा सकते हैं।
गजट ऑफिस में आइडेंटी कार्ड इस्तेमाल करें
बिहार के गजट ऑफिस में कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट का जरूर होगा जो –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- रेंट एग्रीमेंट
- बैंक पासबुक
- इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो
नाम परिवर्तन के लिए एक विज्ञापन भी देना होगा
आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में जारी करना होगा जिसकी प्रक्रिया नीचे बताई गई है। यह विज्ञापन आसानी से एक दिन के अंदर अखबार के प्रशासन कार्यालय में जाकर जारी हो सकता है इसका जेरॉक्स भी आपको गजट ऑफिस में जमा करना होता है।
सारे दस्तावेजों को सीडी में जमा करें
बिहार गजट ऑफिस में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। इस वजह से गजट ऑफिस में अगर आपको कोई भी दस्तावेज जमा करना है तो ऊपर बताएं सभी दस्तावेज का फोटो लेकर पेन ड्राइव में या सीडी में जमा करें, क्योंकि अब दस्तावेज गजट के आधिकारिक वेबसाइट से जारी हो रहा है इस वजह से सभी दस्तावेजों के फोटो को सीडी या पेन ड्राइव के जरिए जमा करने को कहा गया है। इसे जमा करने के बाद आपको कुछ देर इंतजार करना है उसके बाद निर्धारित संस्था की तरफ से आपको मेल आएगा।
बिहार गजट ऑफिस के लिए कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज
बिहार के गजट ऑफिस से अगर आप किसी भी दस्तावेज में नाम चेंज करते हैं तो कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- अगर शादी के बाद आपको नाम चेंज करना है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- डिवोर्स के बाद अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपके पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- बच्चों के जन्म के बाद अगर उसके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो आपके पास बर्थ का सर्टिफिकेट है।
- अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और उसके नाम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एडॉप्शन डीड होना चाहिए।
बिहार गजट ऑफिस में नाम चेंज करने की प्रक्रिया
अगर आपको किसी भी दस्तावेज में नाम चेंज करना है तो बिहार के गजट ऑफिस में आपको कौन-कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है –
सबसे पहले एक एफिडेविट जारी करें
आप किसी स्थानीय पोर्ट या नोटरी से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसमें एक दिन का वक्त लगता है इसके लिए कोर्ट के पास ही किसी भी स्थानीय वकील की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पुराना नाम और नया नाम लिखना होता है इसके अलावा नाम परिवर्तन का कारण बताना होता है उसके बाद आपका एफिडेविट कोर्ट की तरफ से मिल जाता है।
नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का दो विज्ञापन जारी करना है। पहले किसी स्थानीय भाषा के अखबार और दूसरा किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार में। इसके लिए आपके अखबार के प्रशासन कार्यालय में जाना होगा और नाम परिवर्तन के विज्ञापन से जुड़ी जानकारी को बताना होगा इसके बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जिसको जरूरत सबको अपने पास रखना है।
गजट कार्यालय को आवेदन पत्र लिखें
इसके बाद आपको एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको गजट ऑफिस से अनुरोध करना है कि आने वाली गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित किया जाए। और आपके किए हुए अनुरोध के आधार पर आपका गजट तैयार कर दिया जाएगा जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
गजट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ दिनों का इंतजार करना है उसके बाद आपका नाम का गजट ऑफ नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जिस संस्था के डॉक्यूमेंट में आपको नाम चेंज करना है उसे डिपार्टमेंट में एक आवेदन पत्र के साथ अपने गजट को जमा करना है।
ऑनलाइन बिहार डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा
अगर आपको ऑनलाइन बिहार के डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो इसके लिए हमारी वेबसाइट के तरफ से सुविधा दी जा रही है इसके लिए आपको केवल संपर्क के विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना होगा। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे और आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर आपका गजट प्रकाशित करेंगे और उसे आप उसे संस्था में जमा करेंगे इसके डॉक्यूमेंट में आपको नाम चेंज करना है। इस तरह कुछ दिन के इंतजार के बाद आपके गजट में दिए हुए नाम को आपके निर्धारित दस्तावेज में चेंज करके आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा।
सबसे समीप का बिहार गजट ऑफिस ढूंढे
अगर आपको सबसे समीप वाला बिहार गजट ऑफिस ढूंढना है तो इसके लिए आपको कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ सकता है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं कि बिहार में गजट ऑफिस कहां है इसके बाद मैप के जरिए वहां पहुंच सकते हैं।
- बिहार के गवर्नमेंट ऑफिस पर चेक करें जहां आपको हर चीज के ऑफिस की लिस्ट मिल जाएगी उसमें गजट ऑफिस भी शामिल है।
- लीगल एडवाइजर की मदद ले, इसमें हम एक लीगल एडवाइजर की तरह काम कर रहे हैं आप हमारी मदद भी ले सकते हैं इसके अलावा किसी की भी मदद ले सकते हैं और अपने नाम चेंज की प्रक्रिया को और फास्ट बना सकते हैं
बिहार गजट ऑफिस में कुछ बातों का ध्यान रखें
- गजट ऑफिस की तरफ से जारी होने वाले सभी डॉक्यूमेंट को दो बार चेक करें।
- गजट ऑफिस के सभी काम की जानकारी पहले से रखें।
- लीगल एडवाइजर की तरफ से मदद प्राप्त करें आप हमारी मदद भी ले सकते हैं जिसमें हम आपके दस्तावेज में जानकारी को चेक करेंगे इसके अलावा आपके लिए नए दस्तावेज को तैयार करके आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
- सभी दस्तावेज के जेरॉक्स को जरूर अपने पास अच्छे से रखें उसके बाद ही गजट ऑफिस जाए।
निष्कर्ष
इस लेख हमने आपको बिहार गजट ऑफिस से जुड़ी पूरी जानकारी दी है जिसके आधार पर आप बिहार के किसी भी डॉक्यूमेंट में आसानी से नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हमारे वेबसाइट पर दिए किसी भी संपर्क विकल्प पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कमेंट करें या वेबसाइट पर दिए किसी भी विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।
Written by
Abhisheak Kumar
Content Author at YourDoorStep
मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने फिजिक्स में बी.एससी (ऑनर्स) किया है और पिछले कई सालों से "Yourdoorstep" के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग-अलग दस्तावेज़ बनवाने और उनके सवालों का सही जवाब देने में मदद करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि आसान हिंदी भाषा में सारी जानकारी देकर लोगों का काम आसान बनाया जाए। मैं अनुभव के साथ सटीक और उपयोगी जानकारी देने पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे कंटेंट से हर पाठक को मदद मिले।
