अक्सर लोगों के मन में यह संदेह आता है कि यदि वह अपना नाम सभी दस्तावेजों में बदल देते हैं तो क्या उन्हे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में भी नाम बदलना पड़ेगा? और यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं बदल पाता है तो उन्हे नौकरियाँ मिलने मे क्या परेशानियाँ आ सकती है?
लोगों के इस शक को आज हम अपने इस लेख के माध्यम से दूर करेंगे। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि भारत में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें – Staff, Your Door Step कोई भी व्यक्ति जो अभी तक अपना नाम एजुकेशन सर्टिफिकेट में नहीं बदल पाया है वह इस लेख को जरूर पढ़ें।
एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलना क्यों जरूरी होता है? ( Education certificate me naam badalna kyo jaroori hai )
जब भी हम अपना नाम अपने अन्य दस्तावेजों जैसे- आधार कार्ड या पेन कार्ड में बदलते हैं तो यह जरूरी है कि आप के सभी तरह के दस्तावेजों में भी आपका नया नाम अपडेट हो। क्योंकि जब आप किसी नौकरी में आवेदन के लिए जाते हैं तो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट भी देखे जाते हैं। और यदि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट पर पुराना नाम होता है तो कंपनी को आपके ऊपर शक पैदा भी हो सकता है। इसलिए एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी है।
गजट अधिसूचना के द्वारा आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदल सकता है।
गजट अधिसूचना क्या है?
गजट अधिसूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक सूचना या नोटिफिकेशन होता है जिससे नाम परिवर्तन के समय उपयोग में लाया जाता है। यह अधिसूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही जारी की जाती है।
जब भी किसी व्यक्ति को अपना नाम परिवर्तन करना होता है तो वह गजट अधिसूचना के द्वारा अपना नाम परिवर्तन कर सकता है और गजट अधिसूचना को भारत का राजपत्र नाम से भी जाना जाता है।
एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए दस्तावेज | (education certificate me name badalne ke document)
- गजट नोटिफिकेशन
- पहचान प्रमाण पत्र, जैसे- आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड इत्यादि
- पुराने नाम वाले एजुकेशन सर्टिफिकेट
- विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र
एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए पात्रता | (education certificate me naam badlne ke liye eligibility )
कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदल सकता है।
भारत में एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें? | How to Change Name in Education Certificate in India
यदि आप भारत में एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो यह आपके बोर्ड पर निर्भर करता है। आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की है उस बोर्ड में आपको आवेदन देना होगा कि आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम संशोधित करना चाहते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना अकाउंट रजिस्टर करें।
- इसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करें और संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपसे बोर्ड के द्वारा कुछ दस्तावेजों की मांग की जाएगी जिससे आपको अपलोड करना है।
- लोड करने के बाद यह बोर्ड कर ऊपर निर्भर करता है कि वह आपका नाम आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में चेंज करते हैं या नहीं।
- भारत सरकार द्वारा एजुकेशन बोर्ड को यह अनुमति दी गई है कि वह कुछ स्थिति में दस्तावेजों पर नाम बदल सकते हैं।
एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं बदलता है तो क्या करें?
आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं बदल पा रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है यदि आपके पास गजट अधिसूचना है तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको अपने अन्य दस्तावेजों में नाम बदल लेना है।
यदि आप कहीं नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तो आपको केवल यह करना है कि अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ गजट अधिसूचना की फोटो कॉपी भी लगा दे। गजट अधिसूचना सभी जगह मान्य होता है और यदि अब गजट अधिसूचना की कॉपी लगाते हैं तो आप के नए नाम को मान लिया जाएगा।
हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी जगह नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं वह आपसे कहे कि आप को समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन से संबंधित विज्ञापन देना होगा और वह समाचार पत्रों को जमा करना होगा।
गजट अधिसूचना बनवाने की प्रक्रिया
गजट अधिसूचना बनाने के लिए हमें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इस प्रकार हैं -:
एफिडेविट -: गजट अधिसूचना निकलवाने के लिए सबसे पहले हमें किसी वकील के पास जाकर 10 से ₹100 की नौकरी पर अपने नाम परिवर्तन से संबंधित एक एफिडेविट बनाना है जिसमें आपका नया नाम, पुराना नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि लिखना है यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम भी लिखना होगा।
नाम परिवर्तन से संबंधित सीडी -: गजट अधिसूचना निकलवाने के लिए दूसरे दस्तावेज एक सीडी है जिसे हम किसी भी वकील से या साइबर कैफे में जाकर बनवा सकते हैं इसमें भी नाम परिवर्तन से संबंधित वही जानकारियां लिखी होनी चाहिए जो एफिडेविट में लिखी गई हैं।
समाचार पत्रों में विज्ञापन -: गजट अधिसूचना के लिए तीसरा दस्तावेज समाचार पत्र में विज्ञापन की कॉपी होगी। आपको अपने राज्य के हिंदी लोकल न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़ पेपर में अपने नाम परिवर्तन से संबंधित विज्ञापन देना होगा। सीडी एवं शपथ पत्र में लिखी गई जानकारियां ही दोनों समाचार पत्रों में लिखनी है।
दस्तावेजों को गजट पब्लिकेशन में जमा करना-:
सभी दस्तावेज जब आपके पास उपलब्ध हो जाए तो गजट अधिसूचना निकलवाने की तीसरी प्रक्रिया होगी कि आपको अपने सभी दस्तावेजों को गजट पब्लिकेशन में जाकर जमा करना है जो कि दिल्ली में है। आप दिल्ली के सेंट्रल बजट ऑफिस में अपने सभी दस्तावेजों की एक फाइल बना ले और इसके साथ गजट सर्टिफिकेट की फीस देने के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट भी बना ले। और अपने सभी दस्तावेजों को गजट पब्लिकेशन में जमा कर दें।
जमा करने के बाद कुछ समय का इंतजार करें लगभग हर महीने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आप गजट नोटिफिकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नाम परिवर्तन से संबंधित भारत का राजपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज के इस लेख में हमने आपको बताया कि भारत में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें? उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि आप को यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य साझा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न – क्या सभी दस्तावेजों के साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलना भी जरूरी है?
उत्तर – जी हां, यदि आप अपना नाम कानूनी रूप से बदल रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप एजुकेशन सर्टिफिकेट में भी अपने नाम बदलने के लिए आवेदन दें।
प्रश्न – क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलना पॉसिबल है?
उत्तर – जी, गजट नोटिफिकेशन निकलवा कर आप अपने बोर्ड में एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
प्रश्न – यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं बदलता है तो नौकरी पाने में क्या दिक्कत आ सकती है?
उत्तर – यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं बदलता है तो आपको नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी केवल आपको अपना गजट नोटिफिकेशन अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ लगा देना है।
प्रश्न – यदि नाम बदलने के बाद इतनी दिक्कत आती है तो क्या नाम बदलना सही है?
उत्तर – सरकार द्वारा नाम बदलने से संबंधित इतनी सभी प्रक्रियाएं इसलिए रखी गई हैं ताकि कोई भी क्रिमिनल अपना नाम बार-बार बदल कर क्राइम ना कर सके।
प्रश्न – 10वीं मार्कशीट में नाम चेंज हो सकता है क्या?
उत्तर – आजकल लगभग सभी बोर्ड द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आपको इसके लिए केवल अपने बोर्ड में आवेदन देना होगा।
प्रश्न – मैंने लगभग 10 साल पहले 10वीं और 12वीं की थी तो क्या मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो जाएगा?
उत्तर – ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत साल पहले पढ़ाई की थी जिसके कारण आपका नाम आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट में नहीं बदल पाएगा इसलिए आप गजट नोटिफिकेशन को अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ लगा सकते हैं।
प्रश्न – क्या हमारे डिग्री सर्टिफिकेट में नाम बदला जा सकता है?
उत्तर – जी बिल्कुल, आपने जिस भी डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की है आप वहां पर अपने सर्टिफिकेट में नाम बदलने का आवेदन दे सकते है?
प्रश्न – क्या गजट नोटिफिकेशन हमेशा के लिए मान्य होगा?
उत्तर – हां, गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन है इसलिए यह लगभग पूरे भारत में हमेशा के लिए मान्य होता है।
प्रश्न – इंटर में पुराना नाम है क्या नाम चेंज होने के बाद नए नाम से आगे एडमिशन हो जाएगा?
उत्तर – जी हां, जब भी आप एडमिशन कराने जाएं तो आप अपना गजट नोटिफिकेशन लेकर जाएं आपका नया नाम से एडमिशन हो जाएगा।
प्रश्न – क्या नाम बदलने के लिए बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर – जी हां, आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें।
प्रश्न – राज्य बोर्ड के एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें?
उत्तर – इस लेख में बताई गई प्रक्रिया के द्वारा किसी भी बोर्ड के जुकेशन सर्टिफिकेट में नाम बदला जा सकता है।