
असाम शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे | Assam Me Share Certificate Name Change Kaise Kare
Assam Share Certificate Name Change – आसाम में अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए शेयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर द्वारा जारी किया जाता है। अगर किसी परिस्थिति में आपके नाम में कोई परिवर्तन होता है और शेयर सर्टिफिकेट में लिखे गए नाम में परिवर्तन करवाना होता है तो आसाम में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे के बारे में यह लिखा गया है।

आपको बता दें कि Assam Share Certificate Name Change करवाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आपको गजट और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए जिसे नीचे समझाया गया है।
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट क्या है?
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में मौजूद घर या फ्लैट के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप आसाम राज्य के किसी सोसाइटी में रहते हैं तो अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए आपका नाम उस घर के शेयर सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर शादी, तलक, या किसी अन्य परिस्थिति की वजह से आपके नाम में परिवर्तन होता है या शेयर सर्टिफिकेट में लिखे गए नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको Assam Share Certificate Name Change के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए।
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने का तरीका क्या है? | Process for Assam Share Certificate Name Change
असम राज्य के नागरिक आसानी से अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं इसे समझने के लिए नीचे बताए गए पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा –
- सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करना होगा – असम राज्य सरकार की तरफ से आपको एक एफिडेविट हासिल करना होगा जिसमें आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने की जानकारी देनी होगी।
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा – अलग अलग अखबार में आपको अपने नए नाम की जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।
- आसाम में अपने नाम का गजट निकलवाना होगा – गजट एक सरकारी पत्रिका होती है जिसमें आपको बताए गए निर्देश अनुसार नाम परिवर्तन करवाना होता है।
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने की पात्रता | Eligibility for Assam Share Certificate Name Change
अगर आप आसाम राज्य के नागरिक हैं और अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे बताई गई पात्रता पर खरा उतरना होगा –
- शेयर सर्टिफिकेट पर नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आपके पास आसाम का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पुराने नाम या गलत नाम के साथ आपके पास आपका पुराना शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- अखबार में आपके नए नाम की जानकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए।
- आसाम में अपने नाम का गजट निकलवाना होगा।
आसाम शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने का कारण | Reason for Assam Share Certificate Name Change

असम के नागरिक कौन-कौन सी परिस्थिति में अपना नाम परिवर्तन करवा सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
- शादी के बाद तो अगर आपके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।
- तलाक लेने के बाद अगर आप अपने नाम में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में भी परिवर्तन करवाना होगा।
- किसी बच्चे को गोद लेने के बाद या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपने घर का मालिकाना हक देते वक्त आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना होता है।
- किसी ज्योर्तिष्य के कारण आप अपने नाम में परिवर्तन करवाते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में उसने नाम को दर्ज करवाना होगा।
- अगर आपके पुराने शेयर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे सुधारने के लिए शेयर सर्टिफिकेट में नए नाम ऐड करना होता है।
Note – इन सबके अलावा आप किसी भी अन्य कारणों की वजह से शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं।
शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के दस्तावेज | Documents for Assam Share Certificate Name Change
शेयर सर्टिफिकेट पर नाम बदलने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए –
- आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र
- आसाम का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पुराना शेयर सर्टिफिकेट
- आपके नाम का गजट
- हिंदी और अंग्रेजी अखबार नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- नाम परिवर्तन में के लिए आवेदन पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आसाम में गजट क्या है?
जैसा कि हमने आपको बताया आसाम में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको अपना गजट प्रकाशित करवाना होगा। ऐसे में आसाम के हर नागरिक को सरकार की गजट पत्रिका के बारे में मालूम होना चाहिए।
आसाम में गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसमें केंद्र सरकार आसाम राज्य और भारत के अन्य राज्य में चलने वाली कुछ आवश्यक योजना और सुविधा की जानकारी प्रकाशित करती है। इसके अलावा गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी भी प्रकाशित की जाती है।
अगर आप धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन करवाते हैं तो आपको अपना नाम सरकार की गजट राजपत्र कार्यालय की तरफ से गजट पत्रिका में प्रकाशित करवाना होता है।
आसाम मे गजट कैसे बनवाया जाता है?
धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको सरकार की तरफ से गजट प्रकाशित करवाना होता है। गजट प्रकाशित करवाने के लिए आपको अपने कार्य अनुसार एक एफिडेविट बनवाना होता है और सभी आवश्यक दस्तावेजों को उसके साथ जोड़कर गजट राजपत्र कार्यालय भेजना होता है।
गजट कार्यालय में आपको एक पत्र भी भेजना होता है जिसमें आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने का आवेदन करते है। शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करेंगे इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है।
असाम शेयर सर्टिफिकेट मे नाम चेंज कैसे करे | Assam Share Certificate Me Name Change Kaise Kare
असम राज्य के नागरिक शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है –
Step 1 – अपने नाम परिवर्तन का एफिडेविट बनवाना होगा।
सबसे पहले आपको अपने नाम परिवर्तन का एक एफिडेविट बनवाना होगा। उसके लिए आप स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जा सकते है। वहां एक सरकारी कागज पर आपको नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
उस एफिडेविट में आपको अपना पुराना नाम नाम परिवर्तन का कारण और नया नाम विस्तार पूर्वक लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा। इस एफिडेविट की एक फोटो कॉपी बनवा कर भी अपने पास रखें।
Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें
इसके बाद आपको अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार में अपने नाम परिवर्तन की जानकारी का विज्ञापन प्रकाशित करना है। अधिकारिक रूप से नाम परिवर्तन करवाने से पहले आपको नाम परिवर्तन की जानकारी हर जगह परेशानी होगी जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।
आपको सबसे पहले अपने राज्य के स्थानीय भाषा के अखबार में अपने नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। इसके बाद ऐसा ही एक विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में भी प्रकाशित करना होगा। इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम, नया नाम और अपने पिता या पति के नाम के साथ अपना पता लिखना होगा।
Step 3 – नाम परिवर्तन के लिए गजट प्रकाशित करें
ऊपर बताए निर्देशों का पालन करने के बाद आपको एक पत्र लिखना है जिसमें नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारियों को स्पष्ट शब्दों में लिखकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस पत्र को गजट राजपत्र कार्यालय भेजना है।
इन सभी जानकारियों की पुष्टि करने के बाद हर हफ्ते सरकार की तरफ से जो गजट प्रकाशित किया जाता है उसमें आपका नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा और आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में आसानी से नाम बदल सकते हैं।
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज करवाने के फायदे | Benefits for Assam Share Certificate Name Change
आसाम के नागरिक अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाते हैं तो उन्हें क्या-क्या लाभ मिलता है उसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- आप अपने शेयर सर्टिफिकेट में नया नाम प्रकाशित कर सकते हैं।
- अपनी सुविधा के अनुसार एक नाम आपके घर के मालिकाना हक के रूप में होता है।
- आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के घर को जिसके नाम पर रखना चाहते हैं उसके नाम को शेयर सर्टिफिकेट में दर्ज करवा सकते हैं।
- आपके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे तुरंत सही किया जाता है।
- यह प्रक्रिया आपके सभी दस्तावेजों पर मौजूद गलत नाम को सही कर देता है।
असम में शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज के लिए Yourdoorstep को क्यों चुने
अगर आप आसाम राज्य में रहते हैं और शेयर सर्टिफिकेट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Yourdoorstep की सुविधा लेनी चाहिए जिसके कुछ फायदे नीचे बताए गए हैं –
- Yourdoorstep वेबसाइट की मदद से आप तुरंत अपने शेयर सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
- इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है घर बैठे आपको हमसे संपर्क करना है और हम आपके दरवाजे तक आपका दस्तावेज डिलीवर करेंगे।
- इस वेबसाइट पर दिए गए कांटेक्ट के बटन पर क्लिक करके आप हम से सीधा संपर्क कर सकते हैं और नाम परिवर्तन करवा सकते है।
FAQ
शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है?
शेयर सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज होता है जिसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा जारी किया जाता है।
शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलना क्यों जरूरी है?
शेयर सर्टिफिकेट में आप जो नाम रखेंगे आपके घर के मालिकाना हक उसके पास होगा। घर के मालिक के नाम को सही करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन जरूरी है।
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट नाम चेंज कितने दिन में होता है?
आसाम में शेयर सर्टिफिकेट में नाम 7 से 15 दिन में बदलता है।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बताया कि आसाम में शेयर सर्टिफिकेट में नेम चेंज कैसे करे (Assam Me Share Certificate Me Name Change Kaise Kare) सकते है। यह एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है इसके लिए आप कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस दस्तावेज में आप किस प्रकार नाम परिवर्तन कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आज के लिए हमें सरल शब्दों में साझा की गई है।
Written by
Vipin
Content Author at YourDoorStep
My name is Vipin Chauhan, and I have a B.Tech, LLB, MBA Dropout, and a Diploma in Cyber Cell on going. I am the founder of "Your Door Step," a company focused on making service delivery simple and convenient for everyone. With my background in technology, law, management, and cybersecurity, I combine my skills to find smart solutions, drive innovation, and create value. I am passionate about solving problems and helping people through my work.
