अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे – शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे व्यक्ति को अपने घर का मालिकाना हक दर्शाने में मदद करता है। यदि आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप अपने घर के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए अरुणाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ध्यान रखिए कि यह शेयर सर्टिफिकेट आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के सेक्रेटरी या फिर कमेटी मेंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ परिस्थितियों में जैसे शादी होने पर, धर्म परिवर्तन होने पर, या फिर तलाक होने की स्थिति में इस शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने के भी प्रावधान मौजूद है।
अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट क्या है? | Arunachal Pradesh Share Certificate

शेयर सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल करके अरुणाचल प्रदेश के नागरिक अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के घर या फ्लाइट के मालिकाना हक को दर्शा सकते है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के नागरिक है तो इस दस्तावेज का इस्तेमाल करके आप अपने फ्लैट या सोसाइटी के घर के मालिकाना हक को प्रमाणित कर सकते हैं।
कुछ मामलों में इस शेयर सर्टिफिकेट में नाम या अन्य चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में शेयर सर्टिफिकेट पर मौजूद नाम में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा करने की प्रक्रिया कैसी है और इसके लिए कैसी पात्रता चाहिए इस बारे में डिटेल जानकारी इस लेख में हम आपको देने वाले हैं।
अरुणाचल प्रदेश में किन परिस्थितियों में शेयर सर्टिफिकेट से नाम बदला जा सकता है? | Reason for Arunachal Pradesh Share Certificate
अरुणाचल प्रदेश की किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले नागरिक अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में किसी कारण के चलते नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ निम्नलिखित वैध कारण निर्धारित किए गए हैं।
- शादी के बाद नाम बदलने की स्थिति में आप अपने शेयर सर्टिफिकेट से नाम बदल सकते हैं।
- इसके अलावा अगर आप बिना किसी दबाव या बिना किसी प्रलोभन के चलते अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप शेयर सर्टिफिकेट से अपना नाम बदलने का आवेदन दे सकते हैं।
- इसके अलावा आप अगर बूढ़े हो गए हैं और अब अपनी संपत्ति का मालिकाना हक अपने बच्चों को दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप अपना नाम हटाकर अपने बच्चों का नाम शेयर सर्टिफिकेट पर चढ़ा सकते हैं।
- कई बार होता है गलती से शेयर सर्टिफिकेट पर नाम गलत प्रिंट हो जाता है ऐसी स्थिति में भी सही नाम सुधार करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट के नाम में बदलाव किया जा सकता है।
- इसके अलावा भी कई सारे वैध कारण हो सकते हैं जिसके चलते आप शेयर सर्टिफिकेट से नाम बदला सकते हैं।
Note – इसके अलावा आप किसी अन्य कारण से भी अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर सकते है।
अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलने की पात्रता | Eligibility for Arunachal Pradesh Share Certificate
शेयर सर्टिफिकेट में अगर नाम बदलवाने चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा करने के लिए कुछ शर्तें लागू की जाती है।
- सबसे पहले तो आप का बालिग होना जरूरी है। यानी आप की उम्र 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए।
- इसके अलावा आपके पास अरुणाचल प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अरुणाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज के लिए आपको अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
- इसके साथ ही सरकार के द्वारा प्रकाशित होने वाली गजट पत्रिका में भी अपना नाम प्रकाशित करना होगा।
- आपके पास नाम परिवर्तन का एफिडेविट होना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट से नाम बदलने की प्रक्रिया | Share Certificate Name Change Process for Arunachal Pradesh
अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले नागरिक अगर अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदल वाना चाहते हैं तो इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा।
- एफिडेविट तैयार करें – जैसा कि ऊपर आपने देखा की शर्तों में एफिडेविट करवाना भी जरूरी होता है। ऐसा करने के लिए आपको किसी स्थानीय कोर्ट में जाकर वहां से एक सरकारी दस्तावेज पर एफिडेविट करवाना पड़ेगा।
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें – इसके साथ ही स्थानीय अखबार में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के साथ शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करनी पड़ेगी।
- गजट पत्रिका प्रकाशित करें – इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा हर हफ्ते जारी की जाने वाली गजट पत्रिका के माध्यम से भी आपको अपने नाम परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्रकाशित करनी पड़ेगी।
अरुणाचल प्रदेश में गजट क्या है?
गजट पत्रिका किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं की और आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने वाली पत्रिका होती है। इस पत्रिका के माध्यम से राज्य सरकार अपने राज्य की और केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं की संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करती है।
इसके साथ ही इस गजट पत्रिका के माध्यम से उन लोगों की भी जानकारी प्रकाशित की जाती है जो अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करते हैं। इसलिए गजट पत्रिका के माध्यम से शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की पूरी जानकारी प्रकाशित करना आवश्यक होता है जिसके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Arunachal Pradesh Name Change
अरुणाचल शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र
- अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नाम परिवर्तन का एफिडेविट
- अरुणाचल प्रदेश की गजट पत्रिका
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- चालू मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड तथा अन्य कोई पहचान पत्र
अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करे | Arunachal Pradesh Share Certificate Name Change Kaise Kare
अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले नागरिक निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदल सकते हैं।
Step 1 – सबसे पहले नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करें
आप को स्थानीय कोर्ट जाकर एफिडेविट तैयार करना होगा जहां आपको एक सरकारी दस्तावेज पर पुराना नाम नया नाम और नाम परिवर्तन के कारण जैसी सभी आवश्यक जानकारियों को लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
Step 2 – अपने नए नाम का विज्ञापन प्रकाशित करें
इसके बाद आपको किसी भी स्थानीय अखबार के माध्यम से इस बात की पूरी जानकारी प्रकाशित करनी होगी। ध्यान रहे कि आपको इस बारे में जो विज्ञापन देना है उसमें अपना पुराना नाम और नया नाम सहित संपूर्ण जानकारी डिटेल में देनी होगी।
Step 3 – गजट पत्रिका प्रकाशित करनी होगी
इसके अलावा जैसा कि हमने गजट पत्रिका के बारे में बताया तो इस गजट पत्रिका में भी आपको अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की जानकारी देनी होगी। ऐसा करने के लिए एक आवेदन लिखकर उसमें अपने नए नाम से संबंधित और पुराने नाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखकर भेजना होगा।
Note: यह तो हुआ ऑफलाइन तरीका लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे और कम खर्चा किए अपने शेयर सर्टिफिकेट में नाम बदलाव करना चाहते हैं तो आप Yourdoorstep इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए Yourdoorstep की मदद क्यों लें
जैसा कि हमने बताया अगर आप ऑफलाइन यह प्रक्रिया ना अपनाते हुए ऑनलाइन तरीके से शेयर सर्टिफिकेट से अपना नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं।
- ऑनलाइन तरीके से यह काम करने के लिए सबसे पहले आपको Yourdoorstep इस ऑनलाइन पोर्टल पर एंटर करना होगा, और हम से सीधा संपर्क करना होगा।
- यह एक ऐसा पोर्टल है जहां आप हम से सीधा संपर्क करके अपने नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी जानकारी बता सकते हैं उसके बाद हम आपके शेयर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करके आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
- आपको नाम परिवर्तन के लिए बहुत भागदौड़ करना होगा इस प्रक्रिया को आप सरल बना सकते हैं और Yourdoorstep से संपर्क करके घर बैठे अपना कार्य कर सकते हैं।
FAQ
निष्कर्ष
दोस्तों इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में शेयर सर्टिफिकेट पर नाम बदला जा सकता है। जिसके कुछ शर्ते और डिटेल प्रक्रिया के बारे में हमने आपको यहां समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ आ गई होंगी। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यह काम कर सकते हैं।