मणिपुर में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें

मणिपुर में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें

मणिपुर में कानूनी तरीके से अपना नाम कैसे बदलें:- हमारे समाज में हर व्यक्ति का अपना नाम होता है। अपने नाम से ही व्यक्ति रिश्तेदार, दोस्त आदि सभी लोगों से जुड़ा हुआ होता है। नाम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भविष्य में नाम से ही हमारी पहचान होती है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश हमें अपना पूरा नाम या आंशिक बदलाव करने की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में नाम बदलने के कई सारे कारण हो सकते है। यदि आप मूल रूप से मणिपुर के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी रूप से बदलना चाहते हैं, तो आज हम आपको मणिपुर में कानूनी तरीके से नाम कैसे बदलें इसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा आप अपना नाम कानूनी रूप से आसानी से बदल सकते सकते हैं।

नाम बदलना किसे कहा जाता है।

जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान नाम या फिर बीच का नाम या फिर अपने सरनेम को बदलकर है, कोई नया नाम रखता है तो उसे नाम बदलने की प्रक्रिया कही जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम में सिर्फ एक वर्तनी का भी या एक मात्रा का भी बदलाव करता है, तो उसे भी नाम बदलने की प्रक्रिया ही कही जाती है।

गजट सर्टिफिकेट क्या है?

गजट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली एक सर्टिफिकेट है। गजट सर्टिफिकेट के द्वारा अपने नाम या सरनेम या फिर माता-पिता के नाम में हुई त्रुटि को सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं। गजट सर्टिफिकेट के द्वारा किसी भी दस्तावेज में आसानी से नाम सुधार सकते हैं या फिर बदल सकते हैं।

नाम बदलने की ज़रूरत

  • जन्म प्रमाण पत्र के नाम में गलती होना।
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र में त्रुटि होना।
  • शादी के बाद अपने नाम के साथ अपने पति का नाम का सरनेम जोड़ना चाहती है जिसकी वजह से लड़कियां अपना नाम बदलती है।
  • तलाक के बाद महिलाएं अपना नाम बदल लेती हैं।
  • धर्म परिवर्तन करने के बाद कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं।
  • नाम पसंद नहीं होने के कारण
  • लिंग परिवर्तन करने की वजह से
  • कुछ आधिकारिक कारणों के वजह से भी कुछ लोग अपना नाम बदलना चाहते हैं।

मणिपुर में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?

  • पति
  • पत्नी
  • घर का मेंबर किसी भी उम्र में अपना नाम बदल सकता है।

मणिपुर में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए पात्रता

यदि कोई व्यक्ति मणिपुर में कानूनी रूप से अपना नाम बदलना चाहता है, तो उसे नीचे दी गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:-

  • यदि कोई व्यक्ति अपना नाम कानूनी रूप से बदलना चाहता है, तो उसके पास भारत का नागरिकता होना चाहिए।
  • नाम बदलने वाले व्यक्ति के पास मणिपुर का कोई सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए।
  • कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए कोई कारण होना चाहिए।

मणिपुर में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • विवाह प्रमाण पत्र (जब महिला शादी के बाद अपने नाम में पति का सरनेम लगाना चाहती हो या फिर बदलना चाहती हो तो)
  • तलाक के पेपर (जब महिला तलाक के बाद अपने नाम को बदलना चाहती हो तो)
  • शपथ पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राजपत्र अधिसूचना

मणिपुर में कानूनी रूप से नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?

मणिपुर में कानूनी रूप से नाम बदलने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती हैं। नाम बदलने के लिए सभी चरणों को पूरा करना आवश्यक है।

  • व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र बनवाना
  • व्यक्ति द्वारा न्यूज़पेपर में नाम बदलने की सूचना प्रकाशित कराना
  • राजपत्र अधिसूचना

यदि आप मणिपुर के निवासी हैं और अपना नाम कानूनी रूप से बदलना चाहते हैं, तो आपको नाम बदलने हेतु मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक समक्ष जिला न्यायालय में शपथ पत्र बनवाना होगा। शपथ पत्र में पुराना नाम और नए नाम और स्थाई पता लिखना होगा। इसके अलावा नाम बदलने के कारण का भी उल्लेख करना होगा।

आपको ₹10 का न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र बनवाना होगा और शपथ पत्र बनाकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और आपके अलावा दो गवाह के भी हस्ताक्षर शपथ पत्र पर होनी चाहिए। फिर शपथ पत्र को नोटरी में जमा करना होगा।

शपथ पत्र में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

  • वर्तमान नाम और नया नाम जो आप बदलकर रखना चाहते हैं।
  • वर्तमान और स्थाई पता
  • नाम बदलने का कारण

व्यक्ति द्वारा नाम बदलने का विज्ञापन न्यूज़पेपर में प्रकाशित कराना

शपथ पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दूसरे चरण में न्यूज़पेपर में नए नाम की सूचना प्रकाशित कराने की प्रक्रिया करनी होगी। न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना होगा कि आपने अपना नाम बदल लिया है और आज की तिथि से भविष्य में मुझे नए नाम से जाना जाएगा।  नए नाम की सूचना प्रकाशित कराने के लिए आपको दो तरह के समाचार पत्रों का चुनाव करना होगा। जिसमें एक आपके राज्य मणिपुर की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होगी और दूसरी समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में। समाचार पत्र में आपको अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

  • आपका नया नाम
  • आपका पुराना नाम
  • आपका वर्तमान और स्थाई पता
  • आपके पिता या पति का नाम

राजपत्र अधिसूचना

न्यूज़पेपर में नए नाम की विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद आपको नाम बदलने की अंतिम चरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अंतिम चरण में आपको नए नाम को मणिपुर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। जिसके लिए आपको मणिपुर के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा। इसमें फॉर्म भरने के बाद शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके बाद आपका नाम बदलने की सूचना मणिपुर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाएगी और जिस स्थाई पते की जानकारी आपके द्वारा दी गई है उस पते पर बदले हुए नाम की गजट सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दी जाएगी।

तीनों प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आपका नाम मणिपुर में कानूनी रूप से बदल दिया गया है। अब आप अपने सभी दस्तावेजों में गजट सर्टिफिकेट के द्वारा जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षिक दस्तावेज में अपना नाम बदल सकते हैं।

  • आधार कार्ड में अपना नाम बदलने के लिए आधार कार्ड सेंटर जाकर वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और अपने पुराने नाम के आधार कार्ड जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम आधार कार्ड में गजट सर्टिफिकेट की कॉपी के आधार पर बदल दिया जाएगा।
  • पैन कार्ड में अपना नाम बदलने के लिए पैन कार्ड सेंटर जाना होगा वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और पुराने नाम के पैन कार्ड जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम पैन कार्ड में गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
  • पासपोर्ट में अपना नाम बदलने के लिए  पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और पुराने नाम के पासपोर्ट जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम पासपोर्ट में गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
  • शैक्षणिक दस्तावेज में अपना बदलने के लिए आपको अपनी शिक्षा जहां से पूरी की हो वहां जाना होगा। वहां गजट सर्टिफिकेट की कॉपी और पुराने नाम के शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिसके बाद आपका नाम शैक्षिक प्रमाण पत्र में गजट सर्टिफिकेट के आधार पर बदल दिया जाएगा।
  • ऐसे ही आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेजों में अपना नाम गजट सर्टिफिकेट की सहायता से आसान और सरल प्रक्रिया द्वारा बदल सकते हैं।

मणिपुर में नाम बदलने के लिए शुल्क का भुगतान

सरकारी सामान्य शुल्क 1300 से 1500 (वयस्क)

सरकारी तत्काल शुल्क 1000 +1300 (मामूली)

अगर आप मूल रूप से मणिपुर के निवासी हैं, और कानूनी रूप से अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी your door step आपकी हेल्प कर सकती है। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर फार्म भर कर संपर्क करना होगा। या हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क करना होगा।

Website:- www.yourdoorstep.co

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