अपने नाम को बदलना एक बड़ा फैसला होता है, और अगर आप इसकी प्रक्रिया समझ लें तो यह आपके लिए आसान हो सकता है। भारत में “भारत में नाम बदलने की प्रक्रिया” काफी सरल है और कानूनी चरणों का पालन करती है। चाहे आप शादी के बाद अपना नाम बदलना चाहें, किसी स्पेलिंग की गलती को सुधारना हो, या निजी कारणों से नाम बदलना हो, यह प्रक्रिया स्पष्ट और सही तरीके से पूरी की जा सकती है। इसमें एफिडेविट बनाना, अखबारों में नया नाम प्रकाशित करवाना और गजट नोटिफिकेशन के लिए आवेदन करना जैसे सभी चरण महत्वपूर्ण हैं। भारत में नाम बदलने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आपका नया नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में कानूनी रूप से मान्य हो। इस सरल गाइड को अपनाकर आप इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों भारत में नाम बदलना एक बहुत ही नॉर्मल बात है यहां पर हर व्यक्ति अपना नाम जीवन में लगभग कम से कम एक बार जरूर ही बदलता है नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि भारत में नाम बदलने के प्रमुख कारण 1 शादी हो जाना और पति का नाम यूज करना 2 जन्म प्रमाण पत्र में गलती हो जाना 3 दसवीं की मार्कशीट में गलती हो जाना किसी के 4 पंडित जी ने बता दिया हो कि आप अपना नाम चेंज कर ले 5 डायवोर्स के बाद नाम चेंज करना 6 धर्म परिवर्तन करना ऐसे बहुत से कारण है जिस वजह से भारत में व्यक्ति अपना नेम चेंज करते हैं
नेम चेंज क्या होता है
नाम बदलने की प्रतिक्रिया को नेम चेंज कहा जाता है जब हम अपने नाम का पहला नाम या आखरी नाम या अपना बीच का नाम चेंज करते हैं तो उसे नेम चेंज कहा जाता है या फिर हम अपने नाम की कोई एक मात्रा या स्पेलिंग चेंज करते हैं तो उसे नेम चेंज की श्रेणी में गिना जाता है

भारत में नाम बदलने के प्रमुख कारण:
- शादी के बाद नाम बदलना: शादी के बाद महिला अपने पति का नाम अपनाते हुए अपना नाम बदल सकती है।
- तलाक के बाद नाम बदलना: तलाक के पश्चात पूर्व नाम या नया नाम अपनाना।
- स्रोत दस्तावेज़ में गलती: जन्म प्रमाणपत्र, मार्कशीट आदि में नाम गलत हो तो उसे सही करने के लिए।
- धर्म परिवर्तन: धर्म परिवर्तित करने के बाद नाम बदलने की आवश्यकता हो सकती है।
- पंडित जी का सुझाव: कई बार ज्योतिषीय सुझाव पर भी नाम बदला जाता है।
- पर्सनल चॉइस: कोई व्यक्ति निजी कारणों से अपना नाम बदल सकता है।
गजट क्या है
जब हम अपने नाम को सरकार के द्वारा दिए गए माध्यम से बदलते हैं तो उस प्रोसेस को और सरकार से मिले सर्टिफिकेट को गजट सर्टिफिकेट और गजट नोटिफिकेशन कहा जाता है
भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्ति अपने नाम को कभी भी बदल सकता है इसके लिए उसे गजट नोटिफिकेशन या सेंट्रल बजट में अपना नाम निकलवाना पड़ता है उसके बाद वह अपने आधार पैन कार्ड वोटर कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट में अपना नेम चेंज कर सकता है जब भी वह व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग में अपना नेम चेंज कराना चाहता है
1 अगर वह आधार कार्ड में नाम चेंज कराना चाहता है तो उसे आधार कार्ड सेंटर जाना होगा और वहां पर गजट की कॉपी देनी होगी
2 अगर वह वोटर कार्ड में नाम चेंज कराना चाहता है तो उसे मोटर कार्ड डिपार्टमेंट जाना होगा वहां वोटर कार्ड की साथ गजट की कॉपी देनी होगी
3 अगर वह पासपोर्ट में नेम चेंज कराना चाहता है तो उसे पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और वहां गजट की कॉपी देनी होगी
4 इस प्रकार वे अपने सभी डॉक्यूमेंट में नेम चेंज कर सकता है
कौन ऑनलाइन नाम बदलने के लिए आवेदन कर सकता है
भारत में कोई भी व्यक्ति अपना नाम बदलने के लिए सेंट्रल बजट में आवेदन कर सकता है चाहे वह पति है चाहे वह पत्नी है या फिर घर का कोई और सदस्य है वह अपना नाम गलत नोटिफिकेशन के थ्रू बदल सकता है अगर कोई व्यक्ति बच्चा है तो उसके मां या बाप आवेदन कर सकते हैं बच्चे का नाम बदलने के लिए
नाम बदलने के लिए जो जो सर्विस संप्रदान करते हैं
- किसी व्यक्ति का पूरा नाम बदलना
- किसी व्यक्ति का आखिरी नाम बदलना
- बच्चों का नाम बदलना मध्य नाम बदलना शादी होने के बाद
- पति का नाम यूज करना
- डाइवोर्स होने का नाम बदलना
- इस प्रकार की अन्य सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं
ऑनलाइन नाम परिवर्तन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एफिडेविट चाहिए होते हैं जो कि कम से कम ₹10 के नोट की पेपर पर होनी चाहिए
- किन्हीं दो न्यूज़ पेपर में ऐड देना होता है कोई एक हिंदी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा के अखबार में आपको एडवर्टाइजमेंट देना होता है नेम चेंज का
- दो पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होते हैं
- और साथ ही फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट देने होते हैं अपने आधार वोटर पासपोर्ट किन्ही दो डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पुराना या गलत नाम लिखा हुआ है
- डिजिटल सिग्नेचर सीडी भी बनती है जोकि डॉक फॉरमैट में होनी चाहिए
- एक निवेदन पत्र और जिसके साथ आपने विभाग में फीस भर रखी हो उसके साथ लगाकर नेम चेंज करने का आवेदन भी देना होता है

नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- एफिडेविट (शपथ पत्र): यह ₹10 के स्टांप पेपर पर तैयार कराया जाता है, जिसमें पुराने नाम, नए नाम, पता आदि की जानकारी होती है।
- समाचार पत्र विज्ञापन:
- एक हिंदी अखबार और
- एक अंग्रेजी अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराना।
- पहचान पत्र (ID Proof):
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, आदि की फोटोकॉपी।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- गजट पब्लिकेशन के लिए आवेदन:
- सेंट्रल गजट ऑफिस में कागजात जमा करें या कोरियर करें।
भारत में नाम बदलने की प्रक्रिया
अगर भारत में कोई भी व्यक्ति अपना नेम चेंज करना चाहता है तो यह प्रतिक्रिया तीन भागों में बैठी हुई है
- नेम चेंज के एफिडेविट बनाना
- न्यूज़ पेपर में नाम चेंज का ऐड देना
- गजट नोटिफिकेशन और उसकी फीस
नेम चेंज के एफिडेविट बनाना
नाम बदलने के एफिडेविट :- कोई भी व्यक्ति अपने नेम चेंज के एफिडेविट बना सकता है जिसमें उसे अपना पुराना नाम और अपना नया नाम साथ में अपना पता भी मेंशन करना होता है और पास की दुकान या किसी वकील के से उसे नोटराइज भी कराना होता है और उस पर अपने साइन भी करने होते हैं
शादी के बाद नाम बदलने का एफिडेविट:- ज्यादातर शादी के बाद महिलाएं अपना नाम बदलना चाहती हैं शादी के बाद नाम बदलने की एफिडेविट में महिला का पुराना नाम पिता का नाम और पति का नाम लिखा जाता है और लिखा जाता है कि आप से मेरा नया नाम यह है और अब से मैं इसी नाम से जाने जाऊंगी उसे लोकल नोटरी से अटैच करवाएं उसमें अपना साइन कर ले
पासपोर्ट में नाम बदलने का एफिडेविट :- पासपोर्ट के नाम बदलने के एफिडेविट में व्यक्ति को अपना पुराना नाम और नया नाम मेंशन करना होता है और लोकल नोटरी से उसे अटेस्ट कराना होता है और पासपोर्ट ऑफिस में एफिडेविट देते समय उस एफिडेविट को देना होता है
बच्चे के नाम बदलने का एफिडेविट :- कोई भी माता-पिता अपने बच्चे का जो कि 18 साल से कम है उसका नाम बदल सकते हैं उसके लिए उन्हें एफिडेविट बनवाना पड़ता है जिसमें बच्चे का पुराना नाम माता पिता का नाम और नया नाम और पता लिख ना होता है उसे लोकल नोटरी से अटेस्ट कराना होता है उस पर पिता के या माता के साइन करने होते हैं और एफिडेविट में बच्चे और पिता की फोटो लगाई जाती है और उसे गजट नोटिफिकेशन विभाग या जहां भी वह नाम चेंज करना चाहते हैं वहां देना होता है

नाम परिवर्तन के लिए समाचार पत्र प्रकाशन
न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना या प्रकाशन देना नाम चेंज करने की प्रतिक्रिया का ही हिस्सा है . जब कभी भी आप नेम चेंज कैड न्यूज़पेपर में देते हैं तो उसमें अपना
- पुराना नाम उसमें
- अपना नया नाम मेंशन करना होता है
- साथ में उसमें अपने पिता का नाम
- अपनी माता का नाम और अपना
- स्थाई पता भी लिखना होता है
- उसके साथ ही नेम चेंज एड देने के लिए न्यूज़पेपर में एक एफिडेविट या फिर अपना कोई आईडी भी प्रकाशन कंपनी को देना होता है

गजट पब्लिकेशन
नेम चेंज करने की प्रतिक्रिया में गजट नोटिफिकेशन आखिरी और अंतिम पड़ाव होता है जिसमें हमें जो हमने एफिडेविट बनाए हैं
- जो सीडी हमने बनाई है जो न्यूज़पेपर में प्रकाशन किया है उसे एक फाइल में लगाकर
- और जो हमने सरकारी फीस ऑनलाइन जमा की है उन सब को एकत्रित करके एक फाइल में लगाकर
- सेंट्रल गजट ऑफिस में जमा करना होता है या फिर उनके एड्रेस पर कोरियर करना होता है
- गजट नोटिफिकेशन की फाइल जमा करने के बाद 3 से 7 हफ्ते के अंदर गजट का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आ जाता है
- और इस प्रकार गजट नोटिफिकेशन की प्रतिक्रिया पूरी होती है एक बार बजट में नाम चेंज होने के बाद सर्टिफिकेट आने के बाद हम अपने सभी अन्य डाक्यूमेंट्स में चेंज करा सकते हैं
गजट नोटिफिकेशन के बाद क्या करें?
एक बार गजट में नया नाम प्रकाशित हो जाने के बाद, आप सरकारी कागज़ात में नाम अपडेट करा सकते हैं:
- आधार कार्ड: नजदीकी आधार केंद्र जाकर, गजट की कॉपी जमा करें।
- पासपोर्ट: पासपोर्ट ऑफिस में गजट सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात जमा करें।
- पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, वोटर कार्ड: संबंधित विभाग में जाकर नाम अपडेट कराएं।

आवेदन शुल्क:
गजट में नाम प्रकाशित करने की फीस राज्य या केंद्रीय विभाग पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह ₹1000 से ₹1500 के बीच होती है।

कौन आवेदन कर सकता है?
- कोई भी भारतीय नागरिक।
- बच्चों के लिए उनके माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- तलाकशुदा या शादीशुदा महिलाएं।

महत्वपूर्ण बातें
- गजट में नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होने में सामान्यतः 3-7 हफ्ते लगते हैं।
- जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आपको अपने सभी पहचान पत्र और सरकारी दस्तावेजों को नए नाम के साथ अपडेट कराना होता है।

यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, परंतु इसे सही तरीके से पूरा करने के बाद आपके सभी सरकारी दस्तावेज़ आसानी से अपडेट हो जाएंगे।