भारत में जन्म प्रमाण पत्र अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है अगर बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो किंतु अब इस डिजिटल युग में बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है कोई भी माता-पिता अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं अगर आपके बच्चे का जन्म सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हुआ है. भारत में अभी अनिवार्य है कि बच्चे के जन्म होते ही 21 दिन के अंदर बच्चे के जन्म का पंजीकरण राज्य सरकार के साथ किया जाए तभी बच्चे के माता-पिता को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिलता है यह सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है
जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है
जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के माता-पिता, बच्चे के जन्म का स्थान, जन्म की तिथि और नाम लिखा होता है.
जब कभी भी किसी बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है चाहे में सरकारी हो या प्राइवेट तो अस्पताल माता-पिता और बच्चे का सेक्स बच्चे की जन्म की तिथि यह सब लिखकर राज्य सरकार को भेज देते हैं और बच्चे के नाम का स्थान खाली होता है
जन्म प्रमाण पत्र कौन-कौन अप्लाई कर सकता है
- बच्चे की माता
- बच्चे के पिता
- और बच्चे के घर के
- और कोई सदस्य भी कोई
- वकील
- या फिर एजेंट भी अप्लाई कर सकता है
जन्म प्रमाण पत्र में नाम ऐड करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं
- हॉस्पिटल से मिली रसीद
- हॉस्पिटल से मिली डिस्चार्ज पेपर
- पिता का कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड वोटर कार्ड इत्यादि
- माता का कोई भी गवर्नमेंट आईडी आधार वोटर कार्ड इत्यादि
- नेम ऐड करने का एफिडेविट भी देना होता है
बर्थ सर्टिफिकेट में नीम ऐड करने का प्रोसीजर
1 आपको संबंधित राज्य कार्यालय नगर निगम को जन्म प्रमाण पत्र के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा
2 आपको अपेक्षित सरकारी शुल्क जमा करना होगा
3 आपको आवेदन जमा करने की रसीद मिलेगी
4 आपको 21 दिनों के बाद राज्य नगर निगम के कार्यालय से नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होगा
5 अब आप सहायक दस्तावेजों के साथ नाम के साथ जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं
6 आवश्यक शुल्क जमा करने की आवश्यकता
7 आपको आवेदन जमा करने की रसीद मिलेगी
8 अपने राज्य नगर निगम के कार्यालय से नाम के साथ जन्म प्रमाणपत्र जमा करें
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